कोयले का व्यापार इंडोनेशिया में करने के नाम पर करीब डेढ करोड़ रुपये हड़पने के आरोपित सुयश अग्रवाल की जमानत अर्जी अपर जिला जज देवाशीष की कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी व वादी की ओर से अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा था।

कोर्ट में शिवपुर निवासी वादी उदय राजगढ़यिा ने 11 दिसंबर 2020 को इस मामले में शिवपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने पुलिस को बताया था कि उनकी मुलाकात दुर्गाकुंड निवासी सुयश अग्रवाल एवं उनके पिता कुंवर कृष्ण अग्रवाल से अपने मित्र अतुल चौधरी के जरिए हुई थी। सुयश और कुंवर कृष्ण के मुताबिक इंडोनेशिया में उनकी सूर्याश टोटल इण्डो रिसोर्सेज के नाम से कम्पनी है, जिसके जरिए वे लगभग 4-5 वर्षो से कोयला का कारोबार कर रहे हैं। कारोबार में निवेश करने पर काफी मुनाफा हो सकता है। दोनों ने व्यवसाय में निवेश करने के लिए आग्रह किया था। उन्होंने यह भी कहा कि कई लोगों ने निवेश किया है। इस बात पर विश्वास करके वादी ने कई किस्तों में 1,46,37,305,42 (एक करोड़ छियालिस लाख सैतीस हजार तीन सौ पांच रुपये) निवेश के रूप में विपक्षियों के खाते में भेजा दिया। पिता-पुत्र द्वारा यह राशि हड़पने का आरोप पीडि़त ने लगाया था।

Posted By: Inextlive