बेवजह निकले तो सात दिन के लिए होंगे क्वारंटीन
-बढ़ते कोरोना केस पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने उठाया कदम
-31 जुलाई तक के लिए जारी धारा 144 में कड़ाई बरतने का लिया निर्णय बढ़ते कोरोना केस पर लगाम लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अनलाक-2 की गाइडलाइन तैयारी की है। कुछ छूट दी है तो कई कड़े कदम उठाए हैं। अगर कोई बेवजह घर से बाहर निकला तो उसे सात दिनों के लिए अनिवार्य क्वारंटीन किया जाएगा। यह घर में या क्वारंटीन सेंटर में भी हो सकता है। वहीं 10 वर्ष तक के बच्चे बिना किसी मेडिकल इमरजेंसी के बाहर निकले तो उनके अभिभावक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति, बीमारऔर गर्भवती स्त्री का बिना स्वास्थ्य कारण के बाहर निकलने पर प्रतिबंधित लगाया गया है। खुले में खेलने, मार्केट और रोड पर घूमने पर भी रोक रहेगी। पान मसाला की बिक्री बंदडीएम ने कहा कि पिछले 10 दिनों में कोरोना के केस बढ़ने में थूकना विशेष वजह रहा है। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए गुटखा और पान मसाला को कारण मानता है। इसे देखते हुए सभी प्रकार के पान मसाला व गुटखा की बिक्री प्रतिबंधित की गई है। सार्वजनिक स्थान पर इसके सेवन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पान की दुकान शारीरिक दूरी बनाकर खुलेंगी। पान केवल घर ले जाकर खाया जा सकता है। पान की दुकान पर पान मसाला और गुटखा नहीं बेचा जाएगा।
बारात घर, बैंक्वट हॉल बंद स्टेट गवर्नमेंट के आदेश के क्रम में बुधवार को डीएम कौशल राज शर्मा ने पूर्व में जारी धारा-144 में संशोधन किया है। नया आदेश 31 जुलाई तक लागू रहेगा। बारात घर, मैरेज हाल एवं बैंक्वेट हाल में सभी प्रकार के सामाजिक समारोह व अन्य प्रयोग के लिए बंद कर दिया गया है। इनका खोला जाना प्रतिबंधित रहेगा। रात भर शहर रहेगा बंद रात नौ बजे के बाद सुबह पांच बजे तक लोगों व वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इसमें केवल आवश्यक गतिविधियों और ट्रांसपोर्ट के वाहनों को छूट रहेगी। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ठोस वजह के घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। दुकानों, मार्केट, काम्प्लेक्स व कतारबद्ध दुकानों को एक दिन के अंतराल पर खोलने का आदेश पहले की तरह जारी रहेगा। साप्ताहिक बंदी रविवार को रहेगी। दूध व सब्जी मंडी के लिए पूर्व में निर्धारित समय के आदेश जारी रहेंगे। सभी दुकानें सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी। मेन रोड पर नहीं लगेगा ठेलामेन रोड पर कोई भी वेंडर ठेला या वाहन रोकर सामग्री की बिक्री नहीं करेगा। वेंडर को घूम कर ही बेचने की अनुमति होगी। वेंडर गलियों में घूमकर बेचने के अलावा मुख्य मार्ग पर खड़ा पाया गया तो एक सप्ताह तक होम क्वारंटीन कर दिया जाएगा।
प्वाइंट टू बी नोटेड -सभी स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे -हॉट स्पॉट व कंटेनमेंट जोन के संबंध पर पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा। -सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। -नाई की दुकान, सैलून सप्ताह में सात दिन खुलेंगे। -ग्रामीण क्षेत्रों की एकल दुकानें, मार्केट, काम्प्लेक्स, कतारबद्ध दुकानें रविवार बंदी के अलावा प्रतिदिन खुलेंगी। -जिले में कोई भी साप्ताहिक मंडी, पैठ या मार्केट लगाना प्रतिबंधित रहेगा। -ऑटो तथा ई-रिक्शा पहले की तरह जोनवार चलेंगे -शहर में ट्रकों में इंट्री यातायात पुलिस की पूर्व की भांति जारी रहेगा। -वाहनों में निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी बठाए जाएंगे। -नाविक नाव संचालन की अनुमति नगर निगम से अनुमति लेकर कर सकते हैं। -प्राइवेट शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य, मैनेजर समेत 10 कर्मचारी के साथ जरूरी कार्य के लिए खोल सकते हैं। -डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, एंबुलेंस पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।-शादी का आयोजन अधिकतम 50 लोगों के साथ एसडीएम से अनुमति लेकर होगा।
-अंतिम संस्कार कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों को ही अनुमति -खेल परिसर, स्टेडियम के रजिस्टर्ड खिलाड़ी अभ्यास के लिए अनुमति होगी।