- आठ दिसंबर 2004 को मंदिर की संपत्ति विवाद में राजेश कसेरा की गोली मारकर हुई हत्या का मामला

मंदिर की संपत्ति के विवाद में 17 साल पहले भाजपा नेता राजेश कसेरा की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोप साबित न होने पर गुरुवार को कोर्ट ने आरोपित शिवदयाल सिंह, अमित पाठक को दोषमुक्त कर दिया। इस मामले में कांग्रेस पार्षद स्व.संजय सिंह डाक्टर भी आरोपित थे। संजय सिंह की मृत्यु हो जाने पर उसके खिलाफ मुकदमा की सुनवाई समाप्त कर दी गई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने इन आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह व अनुज यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन के अनुसार चौक थाना क्षेत्र के भुलेटन निवासी व भाजपा के तत्कालीन मंडल अध्यक्ष राजेश कसेरा आठ दिसंबर 2004 को प्रतिदिन की भांति शाम में भाजपा के ही एक पदाधिकारी के जालपा मन्दिर के सामने स्थित कार्यालय गए थे। रात करीब सवा दस बजे बदमाशों ने राजेश कसेरा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शासन के आदेश पर इसकी विवेचना 21 फरवरी 2005 को सीबीसीआईडी को सौंपी गई। सीबीसीआईडी ने हत्याकांड में संजय सिंह उर्फ डॉक्टर, अमित पाठक उर्फ बबलू व शिवदयाल उर्फ बच्चा सिंह का नाम प्रकाश में आने पर उनके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

Posted By: Inextlive