प्रदूषण सर्टिफिकेट लेने के लिए उमड़ रही वाहन चालकों की भीड़

-भारी-भरकम जुर्माना से बचने के लिए काम-काज छोड़कर पहुंच रहे सर्टिफिकेट देने वाले सेंटर्स पर

केस-1

पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर भारी जुर्माना वसूला जा रहा है। यह जानकारी होने पर चेतगंज निवासी समीर जायसवाल खुद सर्टिफिकेट लेने निकले। कई सेंटर्स पर भीड़ देख रुकने की हिम्मत नहीं हुई। थक-हारकर टकसाल सिनेमा के पास पेट्रोल पम्प पर पहुंचे। यहां भी सेंटर पर लम्बी लाइन लगी थी। मजबूरन खुद भी लाइन में लग गए। लगभग डेढ़ घंटे बाद उन्हें पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मिल पाया।

केस-2

फुलवरिया के रहने वाले संजीव भारद्वाज डेली की तरह कैंटोमेंट के रास्ते पांडेयपुर जा रहे थे। रास्ते में वरुणापुल पेट्रोल पम्प के पास भीड़ देखकर वह रूक गये। पूछताछ की तो पता चला पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए लाइन लगी है। लोगों ने बताया कि बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक हजार रुपये की फाइन लग रही है। एक हजार बचाने के लिए संजीव भी लाइन में लग गये।

फाइन से बचने की मशक्कत

दोनों सीन तो सिर्फ बानगी भर हैं। एक हजार रुपये की फाइन से बचने के लिए हर रोज हजारों वाहन चालक काम-काज छोड़कर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लाइन में लग रहे हैं। वरुणापुल की तरह शहर के सभी 15 पॉल्यूशन जांच सेंटरों पर सुबह से शाम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लम्बी लाइन लगी रही। लाइन में खड़े हर शख्स सिर्फ चालान की चर्चा में मशगूल रहता है। सभी टै्रफिक नियमों के पालन कराने के पक्ष में दिखे, लेकिन सरकार द्वारा इतना भारी जुर्माना वसूल किया जाना किसी को नहीं भा रहा था।

शहर में 15 पॉल्यूशन जांच सेंटर

परिवहन विभाग ने बनारस में 15 सेंटर्स को वाहनों की पॉल्यूशन जांच कर सर्टिफिकेट जारी करने का लाइसेंस दिया है। जहां पर टू-व्हीलर पेट्रोल के लिए 30 रुपये, फोर व्हीलर के लिए 40 रुपये और डीजल वाहन के लिए 50 रुपये में ऑनलाइन पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। परिवहन विभाग ने इन्हें यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिया है। इसी रजिस्टर्ड यूजर आईडी से लॉगिन होने के बाद ही लाइसेंस होल्डर फिक्स राशि लेकर वाहनों को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दे सकेगा।

ऑनलाइन सर्टिफिकेट ही मान्य

-अगर आपके गाड़ी के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की वैधता खत्म हो गयी है या फिर खत्म होने वाली है तो ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी करने वाले जांच केंद्र से ही प्रमाणपत्र लीजिएगा।

-यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो पकड़े जाने पर एक हजार का चालान कर दिया जाएगा।

यदि किसी ने पांच अगस्त से पहले मैनुअल सर्टिफिकेट लिया है, अगर अभी उसकी अवधि बची हुई तो उसकी मान्यता रहेगी, लेकिन छह अगस्त के बाद कोई मैनुअल प्रदूषण प्रमाणपत्र लेता है तो वह अमान्य होगा। उससे भारी जुर्माना वसूला जाएगा।

वर्जन

ट्रैफिक रूल्स का पालन हर किसी को करना चाहिए। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती की जा रही है। आरटीओ विभाग के हरहुआ और चौकाघाट संकुल स्थित आफिस में डीएल बनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। प्रदूषण जांच केंद्रों से सर्टिफिकेट भी ले रहे लोग।

-सर्वेश सिंह, एआरटीओ प्रशासन

15

काउंटर हैं शहर में प्रदूषण सर्टिफिकेट देने वाले

300

सर्टिफिकेट लगभग हर रोज बन रहे एक सेंटर से

1

घंटे तक लग जा रहा प्रदूषण सर्टिफिकेट हासिल करने में

30

रुपये शुल्क है टू-व्हीलर पेट्रोल के लिए सर्टिफिकेट लेने का

40

रुपये शुल्क देना पड़ रहा

फोर व्हीलर के लिए

50

रुपये में निर्धारित है डीजल वाहन के लिए

Posted By: Inextlive