दीपोत्सव पर्व पर पटाखों की धूम है. हालांकि प्रदूषण को देखते हुए अब पटाखों पर कई तरीके के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैैं. इसी क्रम में ग्रीन पटाखों को ही अनुमति दी गई. बनारस में भी पटाखा बाजार गुलजार है. तय मैदानों में पटाखे की दुकानें सज गई हैं और खरीदारी चालू है.

वाराणसी (ब्यूरो)। बाजार में एक से बढक़र एक पटाखे देखने को मिल रहे हैं। जिसमें ग्रीन फुलझड़ी से लेकर अनार, मस्ताब, हवाई पटाखे, चकरघिन्नी सहित विभिन्न प्रकार के पटाखे शामिल हैं। जिले में सम्पूर्णानंद मैदान, मडुवाडीह, पाणिग्रहण, शिवपुर मिनी स्टेडियम, आशापुर में प्राइमरी स्कूल, उत्सव वाटिका, संकुल भवन और स्वयंबर वाटिका मैदानों में पटाखा बाजार सजाए गए हैं।

आतिशबाजी का समय फिक्स
शासन द्वारा पटाखा बिक्री करने के लिए समय सुबह 10 से रात्रि 9 बजे तक का निर्धारित रखा गया है। इसके अतिरिक्त हाईकोर्ट द्वारा दिवाली पर आतिशबाजी उपयोग करने के लिए रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक का समय नियुक्त किया गया है। इस दौरान केवल ग्रीन पटाखों की ही बिक्री एवं उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।

सेहत का रखें ध्यान
- प्रदूषण से अस्थमा या स्वांस जैसी बीमारी बढ़ सकती है।

जमकर उड़ी धज्जियां
कोविड-19 के चलते पिछले दो वर्षों में पटाखों की बिक्री में रोक लगी हुई थी। इस बार केस कुछ कम होने के चलते पटाखा बेचने की अनुमति दी गई है। इसके लिए प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। जिनका पालन करना दुकानदारों द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। बुधवार को दुकानों पर नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं।

ये हैं निर्देश
शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार दुकानों पर सुरक्षा के मद्देनजर एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्यूसर 6 किग्रा के दो, चार फायर बकेट, जिसमें दो बालू एवं दो पानी से भरीं हों तथा दो घनफीट बालू दुकान के सामने रखना अनिवार्य होगा। लेकिन ये सुरक्षा के उपाय किसी भी दुकान के सामने नजर नहीं आए।

बेधडक़ हो रहा व्यापार
गिनीचुनी दुकानों पर एक तो किसी पर दो फायर एक्सटिंग्यूसर रखे मिले। अन्य दुकानों पर दुकानदारों ने ये उपकरण रखना उचित समझा। हैरान करने वाली बात यह रही कि पुलिस प्रशासन भी इसके प्रति पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाए रहा। जिसके चलते दुकानदार बेधडक़ होकर व्यापार करते रहे।

शासन ने जारी किए निर्देश
पुलिस प्रशासन द्वारा पटाखा की बिक्री और उसके उपयोग को लेकर 32 बिंदुओं की सूची तैयार की गई है। जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल, दुकान पर सुरक्षा उपकरण रखने, दुकान से 50 मीटर दूर आतिशबाजी का ट्रायल करने, एक दुकान से दूसरी दुकान के बीच तीन मीटर की दूरी, पार्किंग विक्रय स्थल से दूर रखने, आवश्यकता पडऩे पर तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचित करने सहित विभिन्न नियम शामिल हैं।

कई दुकानें खाली
सम्पूर्णानंद मैदान में करीब 30 दुकानों को अनुमति दी गई थी। जिसमें एक दर्जन के करीब दुकानें खाली रहीं। लाइसेंस आवंटन के बावजूद दुकानें नहीं लगीं, इस बारे में जब जानकारी एकत्र की गई तो जो बात सामने आई वह और भी चौंकाने वाली रही।

लाइसेंस कहीं का दुकान दूसरी जगह
सूचना के मुताबिक बेनियाबाग में लगने वाली बाजार इस बार किन्हीं कारणों से सम्पूर्णानन्द मैदान में शिफ्ट कर दी गई है। नई बाजार होने के चलते लोगों में जानकारी कम पहुंची इसलिए ग्राहकों की संख्या कम रही। लेकिन बिक्री को बढ़ाने के लिए कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकान निर्धारित स्थान पर न लगाकर बल्कि दालमंडी क्षेत्र में लगा ली। प्रशासन भी इस पर मूक दर्शक है।

सभी लोग दीवाली पर्व अच्छे से मनाएं। इस दौरान शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का विशेष ध्यान रखें। तय किए गए समय पर ही आतिशबाजी करें। कोशिश करें कि आपके द्वारा किसी को किसी प्रकार की समस्या न हो। यदि कोई अनावश्यक उत्पात मचाते हैैं तो इसकी सूचना नजदीकी पुलिस थाने या फिर डायल 112 पर दें। दोषी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
सुभाष चंद्र दुबे, एडिशनल सीपी

Posted By: Inextlive