जिला जज के आदेश पर स्थानांतरित हुआ मुकदमा मुकदमे की सुनवाई के लिए तय की गयी 30 मई की तिथि

वाराणसी (ब्यूरो)ज्ञानवापी शृंगार गौरी प्रकरण में विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरन ङ्क्षसह की ओर से दाखिल मुकदमे की सुनवाई अब सिविल जज (सीनियर डिविजन फास्टट्रैक) महेन्द्र कुमार पांडेय की कोर्ट में होगी। भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के नाम से सिविल जज (सीनियर डिविजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में दाखिल इस मुकदमे को बुधवार को स्थानांतरित कर दिया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगली सुनवाई की तिथि 30 मई तय की गयी है।

मुस्लिम पक्ष का प्रवेश रोकें

बीते मंगलवार को किरन ङ्क्षसह ने मुकदमा दाखिल करते हुए मांग किया था कि ज्ञानवापी परिसर में तत्काल प्रभाव से मुस्लिम पक्ष का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। ज्ञानवापी का पूरा परिसर ङ्क्षहदुओं को सौंपा जाए। भगवान आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योर्तिङ्क्षलग जो अब सबके सामने प्रकट हो चुके हैं उनकी तत्काल पूजा-पाठ शुरू करने की इजाजत दी जाए। अदालत ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 25 मई की तिथि तय की थी। जिला जज के आदेश पर इस मुकदमे को सिविल जज (सीनियर डिविजन फास्टट्रैक) की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। सिविल जज (सीनियर डिविजन फास्टट्रैक) महेन्द्र कुमार पांडेय की एक अन्य न्यायिक कार्य में व्यस्तता की वजह से सुनवाई के लिए अगली तिथि तय की गयी है।

अखिलेश व ओवैसी मामले में आज होगी सुनवाई

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पंचम) की अदालत में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व एआइएमआइएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई अकबरूद्दीन ओवैसी समेत सात नामजद और दो हजार अज्ञात के खिलाफ दाखिल अर्जी पर बुधवार को सुनवाई हुई। इस मामले में अदालत प्रार्थना पत्र को प्रकीर्ण के रूप में दर्ज करते हुए 26 मई को पोषणीयता पर आदेश जारी करेगी। यह प्रार्थना पत्र वकील हरिशंकर पांडेय की ओर दाखिल किया गया है। आरोप लगाया है कि इन लोगों की ओर से ङ्क्षहदू जनभावना के खिलाफ लगातार अपमान जनक बयान दिये जा रहे हैं.

Posted By: Inextlive