अब पुराना नंबर प्लेट कूड़ा हुआ
- व्हेकिल पर लगानी होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं तो भरना होगा फाइन
-फिक्स डेडलाइन के अंदर नंबर प्लेट नहीं लगवाने वाले व्हीकल ओनर पर होगी कार्रवाई अब व्हीकल से संबंधित किसी भी काम के लिए आपके वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होना जरूरी है। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के व्हीकल का एंश्योरेंस तक नहीं हो पाएगा। वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने के लिए डेडलाइन जारी कर दी गई है। तय डेट के अंदर अगर किसी ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई तो उसके खिलाफ कार्रवाई तक की जाएगी। यही नहीं दस हजार तक फाइन देना पड़ सकता है। ऐसे में अगर किसी ने अपने प्राइवेट या कॉमर्शियल वाहन पर अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाया है तो जल्द लगवा लें। वरना आरटीओ में व्हीकल से रिलेटेड कोई काम नहीं होगा। ऐसे बनेगा नंबर प्लेट-हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
-इसके लिए आरटीओ की वेबसाइट पर जाना होगा। -वेबसाइट खुलने पर प्राइवेट या सार्वजनिक वाहन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। -इसके बाद वाहन के पेट्रोल, डीजल, सीएनजी आदि का विकल्प खुलेगा। इसमें से एक विकल्प को सेलेक्ट करना होगा।-इसके बाद वाहनों की कैटेगरी खुलेगी, जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी, ऑटो, भारी वाहन में से किसी एक का चुनाव करना होगा।
-फिर दूसरा विकल्प खुलेगा, जिसमें वाहन की कंपनी के बारे में जानकारी देनी होगी। -अगला क्लिक करने पर राज्य का विकल्प आएगा। इसे भरने पर डीलर्स के विकल्प दिखने लगेंगे। -डीलर का चुनाव करने के बाद वाहन संबंधी डिटेल भरना होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ई-मेल आइडी, मोबाइल नंबर के बारे में बताना होगा। -इसके बाद एक और विंडो ओपेन होगा, जिसमें वाहन मालिक का नाम, पता और दूसरी जानकारी भरनी होगी। -वाहन की आरसी और आईडी प्रूफ भी अपलोड करना होगा। इसके बाद ओटीपी जेनरेट होगा। -फिर बुकिंग के टाइम और डेट का ऑप्शन दिखेगा। लास्ट में पेमेंट की प्रक्रिया का ऑप्शन आएगा। नंबर प्लेट की ये है टाइमलाइन -01 अप्रैल 2005 से पहले आदेश जारी होने की डेट से चार महीने के अंदर -01 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 आदेश जारी होने से छह महीने के अंदर -01 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 आदेश जारी होने से आठ महीने के अंदर -01अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 आदेश जारी होने से 10 महीने के अंदर ये है फीस 200 से 500 रुपए टू व्हीलर 500 से 1000 रुपए फोर व्हीलरऑफलाइन का भी है ऑप्शन
व्हीकल ओनर के पास हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोड स्टिकर लगवाने के लिए ऑफलाइन का भी आप्शन है। व्हीकल ओनर व्हीकल के डीलर के यहां हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो नहीं होगा ये काम -व्हीकल की फिटनेस जांच -रजिस्ट्रेशन कॉपी -व्हीकल ट्रांसफर -एड्रेस चेजिंग -नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट -नया परमिट -परमिट की डुप्लीकेट कॉपी -परमिट रिन्यूअल -टेंपरेरी परमिट -स्पेशल परमिट -राष्ट्रीय परमिट आदि यह है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट -हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम होता है। -यह एक स्टीकर होता है, जिसपर व्हीकल के इंजन और चेसिस नंबर होते हैं -प्लेट पर एक तरह का पिन होगा जो वाहन से जोड़ेगा। -पिन एक बार वाहन से प्लेट को पकड़ लेगा तो दोनों ही तरफ से लॉक हो जाएगा फिर किसी से नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार की ओर से सभी व्हीकल पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। इन डेट तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाने पर कार्रवाई की जाएगी व फाइन भी वसूला जाएगा। हरिशंकर सिंह, आरटीओ