- वाराणसी के कुल आठ विधायकों में से चार पर दर्ज है गंभीर धाराओं में मुकदमें

- साल 2017 में हुए विधान सभा चुनाव में दिए गए शपथ पत्र में मोजूदा विधायकों ने दी है जानकारी

वाराणसी।

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर चिंता जताते हुए गुरुवार को नई गाइडलाइन जारी की है। कोर्ट का प्रयास है कि नई गाइडलाइन से पार्टियां अपराधिक छवि के प्रत्याशियों से दूरी बनाएं और मतदाता भी प्रत्याशियों के बारे में अच्छी तरह से जाने। क्या आप जानते हैं कि वाराणसी के आठ विधानसभा के विधायकों में किस पर कितने मुकदमें हैं। विधानसभा चुनावों के बाद शायद किसी ने इस बारे में जानने में दिलचस्पी भी नहीं दिखाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद मौजूं इस फैक्ट पर पेश है दैनिक जागरण आई नेक्स्ट की खास रिपोर्ट

आधे से ज्यादा विधायकों पर दर्ज हैं मुकदमें

आंकड़े बताते हैं कि वाराणसी के कुल आठ विधान सभाओं से चुने गए जनप्रतिनिधियों में से लगभग आधे पर आपराधिक मामले दर्ज है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की ओर से दाखिल शपथ पत्र को आधार माने तो शहर दक्षिणी, शहर उत्तरी, शिवपुर तथा सेवापुरी के विधायकों के ऊपर एक से ज्यादा मुकदमें दर्ज हैं। इन चार में से तीन विधायक राज्य सरकार में राज्य या कैबिनेट मंत्री भी हैं।

डा। नीलकंठ तिवारी,

राज्य मंत्री एंव विधायक

शहर दक्षिणी विधानसभा

एफआईआर

- थाना कोतवाली वाराणसी में आईपीसी की धारा 323, 504, 427, 147 के तहत मुकदमा दर्ज।

- एसीजेएम कोर्ट द्वितीय वाराणसी में अपराध संख्या 377, 06 के तहत मामला 12 अप्रैल 2007 को मुकदमा दर्ज।

रविन्द्र जायसवाल,

राज्य मंत्री एवं विधायक

शहर उत्तरी विधानसभा

एफआईआर

- भेलूपुर आईपीसी की धारा 364, 120 बी, 201, 218 व 34 के तहत मुकदमा दर्ज है जो अतिरिक्त सत्र न्यायधीश षष्ठम वाराणसी में मामला 28 जनवरी 2010 को विचरित है।

- क्रिमिनल लॉ एमडमेंट के तहत थाना सिगरा में धारा 147, 323, 427 व 435 के अंतर्गत मामला दर्ज है।

अनिल राजभर,

कैबिनेट मंत्री एवं विधायक

शिवपुर विधानसभा

एफआईआर

- थाना कोतवाली चंदौली में मुकदमा दर्ज।

- आईपीसी की धारा 143, 341, 268 व 283 के तहत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंदौली में मामला दर्ज।

- एसीजेएम ईस्टर्न रेलवे मुगलसराय में धारा 145,146,150,151, 174 के तहत रेलवे एक्ट व 332, 353, 427 के तहत मुकदमा दर्ज।

नीलरतन पटेल,

विधायक, सेवापुरी विधानसभा-

एफआईआर

- स्पेशल जज गैंगेस्टर वाराणसी के न्यायालय में यूपी गैंगेस्टर एक्ट में आरोपी। इस मामले में 9 अप्रैल 2019 को आरोप विचरित किया गया।

- थाना लोहता व रोहनिया में धारा 142,143,147, 553, 504 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज।

कैंट विधायक रेप का आरोप

कैंट विधानसभा विधायक सौरभ श्रीवास्तव की ओर से विधानसभा चुनाव के नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्र में किसी भी मुकदमे का उल्लेख नहीं है। हालांकि विधायक बनने के बाद लखनऊ में उनके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज हो चुका है।

तीन विधायकों पर कोई मुकदमा नहीं

पिंडरा के विधायक डा.अवधेश सिंह, रोहनिया विधायक सुरेन्द्र सिंह व अजगरा के विधायक कैलाश सोनकर पर विधानसभा चुनाव के नामांकन तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। इन सभी ने अपने शपथ पत्रों में किसी भी प्रकार का मुकदमा न होने की बात कही है।

विधानसभा चुनाव 2017 के समय जिले के आठ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों ने अपने शपथ पत्र में अपने सभी मुकदमों का उल्लेख भरा है। इसके अलावा सभी प्रत्याशियों ने अपने संपत्ति सहित अन्य मामलों की पूरी जानकारी निर्वाचन आयोग को दी थी।

दयाशंकर, निर्वाचन अधिकारी वाराणसी

Posted By: Inextlive