अखिलेश व ओवैसी मामले में अदालत ने फिर मांगी चौक थाने से रिपोर्ट
वाराणसी (ब्यूरो)। ज्ञानवापी प्रकरण में बयान देकर ङ्क्षहदूओं की धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, एआइएमआइएम प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी एवं अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर लंबित मामले में अदालत ने चौक थाने से फिर रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई के लिए सात जनवरी 2023 की तिथि तय की है.
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम (एमपी-एमएलए) उज्जवल उपाध्याय की अदालत में गुरुवार को सुनवाई के दौरान चौक पुलिस की ओर से दाखिल आख्या के आधार पर वादी हरिशंकर पांडेय और अधिवक्ता अजय प्रताप ङ्क्षसह ने आरोपितों पर अग्रिम कार्रवाई की मांग की। रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद अदालत ने इसे अपूर्ण पाया। फिर से रिपोर्ट देने का चौक पुलिस को आदेश दिया। वकील हरिशंकर पांडेय ने अदालत में प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया था कि ज्ञानवापी परिसर में नमाजियों की ओर से वजूखाने में हाथ-पैर धोए जाते हैं और गंदगी फैलाई जाती है, जबकि वह स्थान हमारे अराध्य भगवान शिव का है। वहीं परिसर में मिले शिवङ्क्षलग की आकृति को लेकर असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव आदि ने बयान देकर ङ्क्षहदुओं की भावनाओं को आहत किया है। अदालत ने प्रार्थना पत्र को सुनवाई के योग्य पाते हुए चौक थाना से रिपोर्ट तलब की थी। थाने से रिपोर्ट दी गई थी कि इस मामले इस प्रकरण में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है।