लखनऊ से सबक: जिला प्रशासन के निर्देश पर फायर विभाग ने शुरू की जांच पड़ताल वीडीए से नक्शा स्वीकृत नहीं कराने वाले हïोटल गेस्ट हाउस व धर्मशालाओं की बनेगी सूची

वाराणसी (ब्यूरो)लखनऊ के हजरतगंज स्थित होटल लेवाना सुइट्स में हुए अग्निकांड के बाद पूरे प्रदेश में ऐसे भवनों की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। पर्यटक प्लेस व पीएम की सिटी होने से बनारस प्रशासन ने भी इसे गंभीरता से लिया है। इसके तहत अब अग्नि शमन विभाग और विकास प्राधिकरण ने शहर के सभी होटल, गेस्ट हाउस व धर्मशालाओं की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। जांच में यह पता किया जा रहा है कि किन-किन होटलों ने वीडीए से नक्शा स्वीकृत कराने के साथ फायर विभाग से एनओसी ली है। यदि किसी होटल के पास ये कागजात नहीं होंगे उन्हें सीज कर दिया जाएगा। हालांकि सराय अधिनियम 1867 की धारा-5 के तहत होटल, गेस्ट हाउस व धर्मशालाओं का पंजीकरण जरूरी है। एक अनुमान के तहत जनपद में बिना नक्शा और एनओसी के होटल व गेस्ट हाउस या धर्मशाला की संख्या 100 से ज्यादा है। जांच के बाद यह संख्या बढ़ भी सकती है.

जरूरी है पंजीकरण

होटल, लॉज और धर्मशाला में यदि यात्री ठहरता है तो नियमानुसार उसका सराय अधिनियम 1867 की धारा-5 के तहत पंजीकरण जरूरी है। जनपद में सराय एक्ट के नियमों का पालन करने के लिए पूर्व में कई बार जांच कराई गई है। इसमें 100 से च्यादा होटल, धर्मशाला और लॉज ऐसे पाए गए, जिनके पास सराय एक्ट के तहत पंजीयन नहीं है। इसके अलावा कई बड़े होटल और गेस्ट हाउस ऐसे भी हैं, जिन्होंने वीडीए से नक्शा भी पास नहीं कराया है। 974 होटलों के पास फायर ब्रिगेड की एनओसी नहीं है।

कई विभागों से एनओसी

सराय एक्ट के तरह पंजीकरण कराने के लिए संस्था को नगर निगम, पुलिस, पर्यटन विभाग, विद्युत निगम, फूड एवं सेफ्टी विभाग और अग्निशमन विभाग से एनओसी लेनी होती है। सभी विभाग से एनओसी मिलने के बाद ही होटल, लॉज, धर्मशाला को संचालित किया जा सकता है।

एनओसी में दिक्कत

होटल, लॉज और धर्मशालाओं को बाकी सभी विभागों से एनओसी मिल जाती है, लेकिन अग्निशमन विभाग में मामला फंसता है। अधिकतर संस्थाएं अग्निशमन विभाग के नियमों को पूरा नहीं कर पाती हैं। इस कारण एनओसी प्राप्त करने में सबसे कठिन काम अग्निशमन विभाग से होता है। ऐसा इसलिए भी है कि क्योंकि यहां पर आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं.

विकास प्राधिकरण और फायर विभाग ने होटलों की जांच शुरू कर दी है। जो भी होटल बिना नक्शा पास हुए बना होगा या फायर विभाग का एनओसी नहीं होगा, उसे तत्काल सील कर दिया जाएगा। होटल, लॉज, धर्मशाला आदि का सराय एक्ट के तहत पंजीकरण जरूरी है, लेकिन इस एक्ट के तहत सीज नहीं किया जा सकता है.

कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी

होटल, गेस्ट हाउस या धर्मशाला की जांच के लिए टीम बना दी गई है, जो बुधवार से मौके पर जाकर जांच-पड़ताल करेगी। जिस भी होटल के पास नक्शा नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

-ईशा दुहन, वीसी-वीडीए

फायर विभाग की ओर से होटल और गेस्ट हाउस की जांच-पड़ताल शुरू हो गई है। फायर फाइटिंग सिस्टम भी देखा जा रहा है। जहां भी कमी मिलेगी, उसकी सूची तैयार की जा रही है.

-अनिमेष सिंह, सीएफओ

Posted By: Inextlive