जिले में आदर्श आचार संहिता लागू
वाराणसी (ब्यूरो)। डीएम ने आदर्श आचार संहिता का जनपद में शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के व अन्य शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेशित किया है कि वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें। यदि विभागों, अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी प्रकार से होता मिला, तो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार संबंधित के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। आदर्श आचार संहिता केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों, विश्वविद्यालय, संस्थानों एवं अन्य संस्थाओं पर स्वत: लागू हो गयी है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आदर्श आचार संहिता के अन्तर्गत प्राप्त की जा सकती है। यह भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये कि किसी द्वारा अपनी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों का उपयोग किसी भी राजनैतिक उद्देश्य से न किया जाये।
जिम्मेदारी तय की जाएगी
यदि कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें आदर्श आचार संहिता का विचलन आवश्यक हो, तो उस स्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति प्राप्त की जायेगी। उनके प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। यदि भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी विभाग, निगम या संस्था द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है, जिसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो, तो इसमें सम्बन्धित विभाग, निगम व संस्था के जनपद में सबसे वरिष्ठतम प्रभारी तथा उनके अन्तर्गत विचलन करने वाले विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष की जिम्मेदारी तय की जाएगी।