गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) अनुरोध मिश्र की अदालत ने आरोपित ऋषि सोनकर उर्फ विक्की उर्फ विवेक की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। जमानत का विरोध एडीजीसी संतोष कुमार तिवारी ने किया। आरोप था कि किरहिया (भेलूपुर) निवासी ऋषि सोनकर और उसके दोस्तों ने 17 जून, 2020 की रात जलकल परिसर में शंकुलधारा, सुदामा नगर कालोनी निवासी रमेश सोनकर की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी थी।

अपशब्द मामले में जमानत अर्जी निरस्त

इधर, इंटरनेट मीडिया पर सनातन धर्म के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी करने और अपशब्द कहने के मामले में आरोपित राजा खान को अदालत से अग्रिम जमानत नहीं मिली। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने मोहनसराय निवासी राजा खान की अग्रिम जमानत की अर्जी निरस्त कर दी। अग्रिम जमानत का विरोध एडीजीसी रोहित मौर्य ने किया। राजा खान के खिलाफ रोहनिया थाने में अमरीश कुमार सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था।

Posted By: Inextlive