ज्ञानवापी शृंगार गौरी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमें में नए सिरे से होगी सुनवाई अब तक एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट हो चुकी है दाखिल दो प्रार्थना पत्र हैं लंबित

वाराणसी (ब्यूरो)ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी की प्रतिदिन पूजा अर्चना करने व परिसर स्थित अन्य देवी- देवताओं के विग्रहों को सुरक्षित रखने के लंबित मामले की सुनवाई अब जिला जज डा। अजय कृष्ण विश्वेस करेंगे। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमें से जुड़ी पत्रावली उनके पास आ जाएगी। अब तक इस मामले की सुनवाई सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में हो रही थी।

नए सिरे से होगी सुनवाई

मुकदमा नई दिल्ली की रहने वाली राखी ङ्क्षसह, बनारस की रहने वाली लक्ष्मी देवी, सीता शाहू, मंजू व्यास व रेखा पाठक की तरफ से दाखिल किया गया था। इन्होंने मौके पर यथास्थिति बरकरार रखने की भी अदालत से मांग की थी। मुकदमें में प्रदेश सरकार के अलावा जिलाधिकारी,पुलिस आयुक्त,अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पक्षकार बनाया गया है। अदालत के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही के बाद रिपोर्ट भी अदालत में दाखिल की जा चुकी है। दो प्रार्थना पत्र लंबित हैं। इनमें से एक वादी पक्ष की ओर से और दूसरा जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से दाखिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाद पर नए सिरे से सुनवाई होगी।

आदेश का स्वागत

आदेश के बारे में ङ्क्षहदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का कहना है कि हम आदेश से बहुत खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामले की सुनवाई जिला जज वाराणसी करेंगे। शिवङ्क्षलग क्षेत्र की सुरक्षा के लिए 17 मई का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। वजु की व्यवस्था की जाएगी। वहीं प्रतिवादी पक्ष के वकील अभयनाथ यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत गंभीर है। इस मामले को ट्रांसफर किया गया है इसका मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट को शायद यह लगा होगा कि अभी तक जो कार्यवाही हुई है वह विधि सम्मत नहीं है.

Posted By: Inextlive