- वर्ष 2020 में ओवर स्पीड चलने वाले सिर्फ 403 वाहनों पर हुई कार्रवाई

- 320 से अधिक वाहन चालकों पर 8 लाख से अधिक बकाया

::: प्वाइंटर :::

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पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है स्पीड रडार गन चलाने के लिए

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रडार गन को चलाने के लिए दो पुलिस कर्मियों की जरूरत पड़ती है

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हाईवे वाराणसी से गुजरते हैं जहां पर तेज गति से वाहन चलाने वालों पर लगाम लगाने की तैयारी है

दिनोंदिन बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हाईवे सहित प्रमुख मार्गो पर भारी और हल्के वाहनों की गति सीमा निर्धारित है। बावजूद इसके सड़कों पर मनमाना तरीके से फर्राटा भरने वाले वाहनों पर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की नजर नहीं है। आंकड़ें तो यही बता रहे हैं। साल 2020 में जनवरी से दिसम्बर तक यानी 365 दिन में टै्रफिक पुलिस ने ओवर स्पीड चलने वाले सिर्फ 403 वाहनों पर ही कार्रवाई की है। यानी हर दिन औसतन एक कार्रवाई हो रही है, जबकि विभाग के पास तीन स्पीड रडार गन है और हर दिन सड़कों पर तीन लाख से अधिक वाहन फर्राटा भरते हैं। यातायात विभाग की ओर से निर्धारित शमन शुल्क का करीब 80 वाहन चालकों ने 2 दो 37 हजार जमा किया। यानी 320 से अधिक वाहन चालकों पर यातायात विभाग का करीब 8 लाख से अधिक बकाया है।

चालान के नोटिस पहुंचेंगे घर

वाराणसी से गुजरने वाली तीन हाईवे पर तेज गति से वाहन चलाने वालों पर लगाम लगाने के लिए यातायात पुलिस के पास तीन स्पीड रडार गन है, जो तेज गति से दौड़ने वाले वाहनों को पकड़ेगी। हालांकि अभी तक स्पीड रडार गन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बहुत जल्द ही पुलिस स्पीड रडार गन से ऐसे वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। जिस वाहन का चालान स्पीड रडार गन की मदद से किया जाएगा। उसका चालक मौके पर चालान अदा कर सकता है। ऐसा न करने पर चालान का नोटिस वाहन मालिक के घर पहुंचा दिया जाएगा।

इंटरसेप्टर से हो रही कार्रवाई

सड़क हादसे होने के पीछे मुख्य कारण तेज गति से वाहनों का संचालन या यातायात नियमों का उल्लंघन पाया जाता है। ओवरस्पीड वाहनों के खिलाफ वाराणसी यातायात पुलिस लगातार कार्रवाई करती है, लेकिन स्पीड रडार गन का इस्तेमाल नहीं करती है। अभी दो इंटरसेप्टर से ओवरस्पीड वाहनों पर कार्रवाई हो रही है।

यह होनी चाहिए स्पीड

परिवहन विभाग की ओर से जिले के प्रमुख मार्गो पर दोपहिया, तीन पहिया वाहनों के लिए अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। सात व आठ से 12 सीटों वाले वाहनों की गति अधिकतम सीमा 60 किलो मीटर प्रतिघंटा निर्धारित की गई है। जबकि समस्त भार व माल वाहन 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से ही चल सकेंगे। यातायात प्रभारी के अनुसार हर माह औसतन 25 से 30 लोगों पर ओवर स्पीड वाहन चलाने को लेकर कार्रवाई की जाती है। दो पहिया वाहन का चालान कर 2000 रुपये व चार पहिया वाहन का चालान कर 4000 रुपये प्रति वाहन जुर्माना लगाया जाता है। यही नहीं आदत में सुधार न होने पर वाहन सीज भी कर दिया जाता है।

:: कोट ::

रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस जल्द ही अभियान चलाने जा रही है। स्पीड रडार गन की मदद से पुलिस कार्रवाई करेगी। हाईवे पर किसी भी वाहन अथवा पेड़ के पीछे छिपकर स्पीड राडार गन की मदद से दूर से आने वाले वाहन की गति की जांच करेगी। गति अधिक पाए जाने कार्रवाई की जाएगी।

-एसके सिंह, एसपी टै्रफिक

Posted By: Inextlive