- शासन ने टीकाकरण कराने का आदेश जारी किया

- ट्रेनिंग प्रोग्राम में डब्ल्यूएचओ के एसएमओ ने दी जानकारी

कोविड-19 से बचाव के लिए कोरोना टीकाकरण संजीवनी का काम कर रहा है। इसके लिए शासन की ओर से कई गाइडलाइन जारी की गईं हैं, जिसमें पूर्व में गर्भवती व धात्री महिलाओं को कोविड-19 टीकाकरण नहीं कराने की बात कही गई थी, लेकिन शोध और विशेषज्ञों के आधार पर अब शासन ने गर्भवती व धात्री महिलाओं का भी टीकाकरण कराने का आदेश जारी कर दिया गया है। यह जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के एसएमओ डॉ। जयशीलन व डॉ। सतरुपा ने दी।

कैंट स्थित होटल में मंगलवार को आयोजित ट्रेनिंग प्रोग्राम में एसीएमओ एवं जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ। वीएस राय की अध्यक्षता में गर्भवती के टीकाकरण के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के एसएमओ डॉ। जयशीलन व डॉ। सतरुपा ने बताया कि गर्भवती महिलाएं, जो टीकाकरण का विकल्प चुनती हैं, उन्हें गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय निकटतम सरकारी या निजी टीकाकरण केंद्र में कोविन पर पंजीकरण के बाद या निकटतम केंद्र में जाकर पंजीकरण कराकर कोविड के टीके लगवा सकती हैं।

पोर्टल से निकलेगा सर्टिफिकेट

डॉ। सतरुपा के अनुसार भारत में उपलब्ध टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं और टीकाकरण गर्भवती को अन्य व्यक्तियों की तरह कोविड-19 बीमारी से बचाता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि गर्भवती को कोविड-19 टीका लेना चाहिए।

यूनिसेफ ने किया जागरूक

यूनिसेफ से डीएमसी डॉ। शाहिद ने ग्रामीण व शहरी इलाकों में समुदाय को कोविड-19 से बचाव के लिए प्रोटोकॉल, प्रबंधन व अन्य नियमों को लेकर जागरूक करने के लिए विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर एसीएमओ डॉ। एसएस कनौजिया, डॉ। एके मौर्य, डिप्टी सीएमओ डॉ। सुरेश सिंह, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ। एके पांडे, डबल्यूएचओ और यूनिसेफ के अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

Posted By: Inextlive