विभाग की ओर से 15 विभागों को भेजा गया लेटर जो कराना हो इसके पहले करा लें इसके बाद किसी भी विभाग ने रोड कटिंग या गड्ढे किए तो होगा सख्त एक्शन एनओसी रद करने से लेकर एफआईआर कराने तक की विभाग ने बनाई योजना

वाराणसी (ब्यूरो)बनारस में पीडब्ल्यूडी विभाग ने 15 विभागों को लेटर लिखकर चेतावनी दी है। विभाग की ओर से जारी लेटर के अनुसार जिन भी विभागों को जो भी कार्य कराने हैं वे 10 फरवरी तक करा सकते हैं। इसके बाद यदि किसी ने रोड कटिंग की तो पीडब्ल्यूडी सख्त एक्शन लेगा। विभागीय अधिकारियों की मानें तो इसके बाद विभाग की ओर से किसी को भी रोड कटिंग के लिए एनओसी भी नहीं दी जाएगी.

10 फरवरी से लागू होंगे नियम

पीडब्लयूडी की तरफ से 10 फरवरी से रोड कटिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह नियम शहर की प्रत्येक सड़कों के लिए है। इसमें मुख्य सड़क, लिंक रोड, गली रोड सभी शामिल होंगे.

तो दर्ज होगा एफआईआर

पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि 10 फरवरी के बाद किसी भी एजेंसी या विभाग को सड़क के साथ छेड़छाड़ की इजाजत नहीं दी जायेगी। जिस भी एजेंसी को जो भी कार्य करवाना हो इसके पहले करा लें। 10 फरवरी के बाद जो भी एजेंसी या विभाग सड़कों को क्षति पहुंचाएंगे उनकी एनओसी रद करते हुए कानूनी प्रक्रिया के तहत एफआईआर तक दर्ज कराई जाएगी.

चल रहे 365 वर्क

शहर में वर्तमान समय में विभिन्न इलाकों में सड़कों को तोड़कर और रोड कटिंग करते हुए भूमिगत फाइबर लाइन, विद्युत केबल, सीवर संयोजन, पेयजल पाईप लाईन, लीकेज हेतु 365 वर्क चल रहे हैं। इनमें से करीब 45 वर्क ऐसे हैं जो करीब एक माह से चल रहे हैं। सभी विभागों को आदेश दिया गया है कि जो भी कार्य हैैं उन्हे जल्द पूरा कराएं। 10 फरवरी से सभी कार्यों पर रोक लगा दी जाएगी.

रेलवे क्रासिंग रोड पर छूट

जिन रोड पर रेलवे क्रासिंग हैं और वहां यदि कोई कार्य चल रहा है तो उन्हें 10 मार्च तक की छूट दी जाएगी। इसके बाद इन सड़कों पर भी सभी कार्य रोक दिए जाएंगे और सड़कों को स्मूथ कर दिया जाएगा.

इन विभागों के साथ पत्राचार

- एमडी स्मार्ट सिटी यूनिट

- प्रबंधक, जियो डिजीटल फाइबर लिमिटेड

- अधिशासी अभियंता,दक्षिणी जोन

- अधिशासी अभिंता,उत्तरी जोन

- परियोजना प्रबंधक,जल निगम

- अधिशासी अभियंता,ग्रामीण

- अधिशासी अभियंता,प्रथम

- अधिशासी अभियंता,द्वितीय

- मुख्य प्रबंधक,गेल इंडिया शहरी गैस लिमिटेड

- प्रबंधक,टेलीसोनिक नेटवर्क लिमिटेड

- अधिशासी अभियंता,जल ग्रामीण

- परियोजना प्रबंधक,जल निगम,नगरीय

- जनरल मैनेजर,बीएसएनएल

- अधिशासी अभियंता ,सर्किल सप्तम

- अधिशासी अभियंता, सर्किल अष्टम

समस्त विभागों को पत्राचार के माध्यम से सूचित कर दिया गया है और उन्हें अवगत करा दिया गया है कि 10 फरवरी के बाद कोई भी रोड कटिंग का कार्य न करें। ऐसा करने पर हमारे विभाग की ओर से कानूनी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा.

केके सिंह, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग

Posted By: Inextlive