- चार मार्च 2020 को छह वर्षीय मासूम को घर में अकेला पाकर अभियुक्त ने मुंह किया काला

- अदालत ने कहा, अभियुक्त का अपराध गंभीर प्रकृति का है, वह उदारता का अधिकारी नहीं

मासूम के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश प्रथम (पाक्सो एक्ट) त्रिभुवन नाथ की अदालत ने अभियुक्त करिया (55 वर्ष) को दोषी करार देते हुए उसे सजा सुनाई। अदालत ने उसे 20 साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है, इसलिए वह कोई उदारता पाने का अधिकारी नहीं है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे दो साल अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त द्वारा अर्थदंड देने पर अदालत ने पूरी धनराशि पीडि़ता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय ने पक्ष रखा।

यह है पूरा मामला

चोलापुर थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति चार मार्च 2020 को काम करने घर से बाहर गया था। उसकी पत्नी भी घर पर मौजूद नहीं थी। अपराह्न तीन बजे उसकी छह वर्षीय मासूम को घर में अकेला पाकर अभियुक्त करिया ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और शौचालय में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घरवालों के लौटने पर मासूम ने रोते हुए अपनी आपबीती बताई। घरवालों की तहरीर पर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना पूरी कर 20 मई 2020 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। आजमगढ़ जिले के उचेगांव, देवगांव निवासी अभियुक्त करिया चोलापुर थाना क्षेत्र में अपने रिश्तेदार के यहां रहता था।

Posted By: Inextlive