नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) त्रिभुवन नाथ की अदालत ने परानापुर (चौबेपुर) निवासी अभियुक्त राजू गुप्ता को दस वर्ष के कठोर कारावास व 28 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त द्वारा अर्थदंड अदा करने पर उसमें से 20 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में पीडि़ता को देने का आदेश दिया है। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक आदित्य नारायण सिंह ने पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार चौबेपुर थाना क्षेत्र के परानापुर गांव निवासी राजू गुप्ता व उसका भाई सोनू गुप्ता 24 मई 2015 को उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर कहीं भगा ले गए। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला। घटना के सालभर बाद पुलिस ने राजू गुप्ता को गिरफ्तार करते हुए पीडि़ता को बरामद कर लिया। इस मामले में पुलिस ने राजू गुप्ता और सोनू गुप्ता के अलावा उसके पिता रामधनी, मां विमला व एक अन्य राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता को भी आरोपित किया था लेकिन आरोप साबित नहीं होने पर अदालत ने चारों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिय

Posted By: Inextlive