विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की कोर्ट ने नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुराचार में चोलापुर थाना क्षेत्र के नेहिया गांव निवासी राजबली को सात साल की कैद की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड के 10 हजार रुपये पीडि़ता को देने का आदेश दिया है। मामले में आरोपित के पिता व मामा को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी वंदना श्रीवास्तव ने पैरवी की।

अभियोजन पक्ष के अनुसार चोलापुर निवासी वादी ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। बताया कि उसकी लड़की 21 जनवरी 2013 को स्कूल गई थी। राजबली उसका अपहरण कर सिकंदराबाद ले गया। बाद में छात्रा को लेकर जौनपुर पहुंचा, जहां से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया गया। कलमबंद बयान के आधार पर अपहरण के बाद दुराचार की धारा बढ़ाई गई। कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनने व साक्ष्य के अवलोकन के बाद एक राजबली उर्फ सेठ को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

Posted By: Inextlive