देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में कोरोना संक्रमण के एक हजार से अधिक एक्टिव केस होने के कारण जिला प्रशासन की ओर से नई गाइडलाइंस रविवार को जारी कर दी गई. इसमें साफ है कि अगले आदेश तक स्वीमिंग पूल जिम वॉटर पार्क म्यूजियम पर्यटन स्थल बंद रहेंगे. वहीं रेस्टोरेंट मॉल सिनेमा हॉल एवं फूड प्वाइंट 50 फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे. धार्मिक स्थलों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए समयसारिणी जारी करने को कहा गया है.

वाराणसी (ब्यूरो)। डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सरकारी कार्यालयों, संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों, सभी होटलों व गेस्ट हाउस में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया है। कक्षा-10 तक के बच्चों व 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग कोमोर्बिडीटी हैं, टीबी, हृदय रोग या अन्य किसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित हैं या पूर्व में कोरोना संक्रमित हो चुके हैं तो बिना आकस्मिक परिस्थिति के इनके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है।

ऑन लाइन क्लास चलाने की छूट

जिले में रात्रि कालीन कफ्र्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। रात 10 के बाद बिना किसी आकस्मिक कारण घर से बाहर निकलने पर महामारी अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत कार्यवाही होगी। नई गाइडलाइंस के अनुसार वाराणसी में कक्षा-10 तक के सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई के अंतर्गत संचालित समस्त विद्यालयों को छात्रों के लिए 16 जनवरी तक बंद किया गया है। इन विद्यालयों में ऑन लाइन क्लास चलाने की छूट है।

Posted By: Inextlive