- जिला प्रशासन ने खाना और राशन की मदद करने वालों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर

- फूड सेल का वाहन आकर लेगा गरीबों में बांटने वाली सामग्री लेगा

वाराणसी में अब कोई संस्था या व्यक्ति सीधे राशन या भोजन पैकेट या अन्य सामग्री जरूरतमंदों को नही बांट पाएगा। न ही इसके लिए किसी मोहल्ले, गली या सड़क पर जाएगा। नई व्यवस्था के तहत डीएम ने सामग्री या भोजन पैकेट उपलब्ध कराने वालों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। सहायता करने वाले इसी हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर सकते हैं, फूड सेल का वाहन आकर सामग्री लेगा। फूड सेल स्वयं कहेगी, वहां संस्था भोजन के पैकेट सीधे बताये गए थाने पर दे सकेंगी। यह वितरण केंद्रीयकृत रूप से फूड सेल या थानों की ओर से उन इलाकों में उपलब्ध कराया जाएगा। जहां तक अभी सामग्री नहीं पहुंची या जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं हैं।

इस नंबर पर दें सूचना

डीएम के अनुसार वाराणसी में ढाई हजार से तीन हजार भोजन की आवश्यकताओं वाले परिवारों को प्रतिदिन भोजन पांच वाहनों से दो समय उपलब्ध कराया जा रहा है। इस व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अब दो हेल्पलाइन जारी की जा रहीं है। इसके लिए तीन नंबर जारी किए जा रहे हैं। 0542-2283305 निराश्रित व्यक्तियों/समूह की सूचना के लिए (जिन्हें भोजन की आवश्यकता है) जिस किसी को भी निराश्रित व्यक्ति या ऐसे परिवारों की जानकारी मिले, जिसके पास भोजन बनाने के संसाधन न हों वे लोग इस लैंडलाइन नंबर पर सूचना दे सकते हैं।

यहां कॉल कर पहुंचाएं राहत

0542-2283306 निराश्रितों के लिए भोजन की सहायता प्रदान करने के लिए, जो व्यक्ति या संस्था किसी को कुक्ड़ फूड देना चाहते हैं या ड्राई राशन देना चाहते हैं। वे इस लैंडलाइन नंबर पर सूचना दे सकते हैं। जो लोग या संस्था किसी को भी भोजन या राशन अपने स्तर से दे रहे हैं या दे चुके हैं वो भी इस नंबर पर सूचना देकर अपने प्रयासों की जानकारी दे सकते हैं। 7518102812 व्हाट्सएप नंबर पर ऊपर दी गई दोनों हेल्पलाइन के डिटेल मैसेज लिये जाएंगे।

भोजन बांटने वाले सभी पास निरस्त

इस व्यवस्था के प्रभारी उपाध्यक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण होंगे और इनके साथ खाद्य सुरक्षा के विहित प्राधिकारी और उनके फूड इंस्पेक्टर की टीम होगी। यह सेल इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से ही कार्य कर रही है। भोजन या राशन देने वालों के घरों से सामग्री वाहनों से एकत्र की जाएगी और वितरण भी वाहनों द्वारा डोर स्टेप पर ही होगा। जिस संस्था या व्यक्ति को पूर्व में भोजपन बांटने के लिए पास जारी हुए थे, वे अब निरस्त हो चुके हैं। केवल उनके माल वाहक वाहन के ही पास वैद्य माने जाएंगे। आगे भी कोई पास जारी नहीं किया जाएगा।

Posted By: Inextlive