उत्तर प्रदेश शासन ने भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में संशोधन के लिए बिल्डरों से मांगे सुझाव 11 प्वाइंट पर मंथन क्रेडाई ने वीडीए उपाध्यक्ष को सुझाव पत्रक सौंपा


वाराणसी (ब्यूरो)काशी को विकास मॉडल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में संशोधन के लिए वाराणसी के बिल्डरों से फीडबैक मांगा है। पूर्वांचल रियल एस्टेट एसोसिएशन-क्रेडाई के पदाधिकारियों ने 11 प्वाइंट पर अपने फीडबैक को भेजा है। इसमें पदाधिकारियों ने लिखा है कि अगर इन 11 प्वाइंट पर मंथन कर काम हो तो 5 हजार करोड़ के रुके हुए प्रोजेक्ट को रफ्तार मिल जाए। यह प्रोजेक्ट पिछले कई सालों से ठप पड़े हैं.

यह है प्रोजेक्ट

रिंग रोड किनारे होटल, रेस्तरा, मॉल, शॉपिंग काम्ॅप्लेक्स, के अलावा शहर में कई ऐसे प्रोजेक्ट है जो जटिल नियमों के चलते रुके पड़े है। एचएफएल के चलते कई होटल का प्रोजेक्ट रुका पड़ा है। यहीं नहीं नियमों में सरलीकरण हो जाए तो कई बिल्डर्स अपने यहां नए प्रोजेक्ट भी ला सकते हंै.

वीडीए उपाध्यक्ष को दिया सुझाव पत्रक

पूर्वांचल रियल इस्टेट एसोसिएशन-क्रेडाई पूर्वांचल के सदस्यों ने शहर के विस्तार और मॉडल बनाने के लिए 11 प्वाइंट बनाकर वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग को पत्रक सौंपा है। इनमें लिखा है कि शहर में फ्र ंट सेटबैक की अधिकतम सीमा 6 मीटर कर देनी चाहिए। रिंग रोड एवं अन्य मार्गों पर वीडीए ने 20 मीटर ग्रीन बेल्ट प्रस्तावित किया जा चुका है ऐसे मार्गों पर बहुमंजिली भवनों में पार्क क्षेत्र की बाध्यता को 15 परसेंट के बजाय 10 परसेंट तक किया जाना चाहिए.

1. अग्नि सुरक्षा के लिए फायर टेन्डर के आवागमन के लिए 6 मीटर ड्राइव वे के बाद ग्राउंड फ्लोर पर सेटबैक एरिया में स्टैक पार्किंग की अनुमति दी जानी चाहिए.

2. अग्नि सुरक्षा के लिए फायर टेन्डर के आवागमन के लिए फ्र ंट सेटबैक की अधिकतम सीमा 6 मीटर कर देनी चाहिए .

3. रिंग रोड एवं अन्य मार्गों पर वीडीए ने 20 मीटर ग्रीन बेल्ट प्रस्तावित किया है ऐसे मार्गों पर बहुमंजिली भवनों में पार्क क्षेत्र की बाध्यता को 15 परसेंट के बजाय 10 परसेंट तक किया जाना चाहिए.

4. वाराणसी में 9 मीटर चौड़ी सड़क ग्रुप हाउसिंग आवास को मंजूरी दी जानी चाहिए और भूमि की न्यूनतम आवश्यकता को 1000 मीटर करना चाहिए.

5. अस्पताल के लिए भूमि की आवश्यकता न्यूनतम 2 एकड़ कर देनी चाहिए.

6. छोटे भूखंडों में मल्टी यूनिट की अनुमति दी जानी चाहिए.

7. बाजार स्ट्रीट पर सड़क की चौड़ाई से दोगुनी गहराई तक वाणिज्यिक गतिविधि की अनुमति दी जानी चाहिए.

8. ग्रुप हाउसिंग का बेसिक एफएआर बढ़ाकर 4.0 किया जाएगा.

9. छोटे प्लॉट पर बेसिक 4.0 एफएआर जारी किया जाना चाहिए.

10. छोटे प्लॉट के लिए स्थानीय प्राधिकरण स्तर पर भू उपयोग परिवर्तन की अनुमति दी जानी चाहिए.

11. ग्रीन बेल्ट, रोड एवं अन्य जनसुविधाओं के लिए दी गई ज़मीन के लिए एवज में जमीन के क्षेत्र फल का 4 गुना एफएआर दिया जाना चाहिये.

5 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। नियमों में सरलीकरण से सभी प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा.

आकाशदीप, अध्यक्ष, क्रेडाई

शहर की गहन आबादी से लेकर बाहरी क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखकर संशोधन का सुझाव दिया गया है.

प्रशांत केजरीवाल, कोषाध्यक्ष, क्रेडाई

इन सुझावों पर सरकार अगर अमल करें तो शहर एवं रिंग रोड के किनारे बहुमंजिली इमारतों के निर्माण में तेजी आएगी.

जीतेन्द्र कुमार सिंह, उपाध्यक्ष, क्रेडाई

Posted By: Inextlive