शहर के 180 होटल-गेस्ट हाउस कर रहे नियमों का उल्लंघन नियमों की अनदेखी करने पर दो माह पूर्व जारी किए गए थे नोटिस प्रशासन अंतिम नोटिस देकर सीलिंग की कार्रवाई शुरू करेगा

वाराणसी (ब्यूरो)शहर में 180 होटल, लॉज और धर्मशालाएं सराय एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। इनके साथ सभी होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, धर्मशाला को प्रशासन ने नोटिस जारी करते हुए जबाव मांगा था, लेकिन दो माह के बाद भी किसी ने कोई जबाव नहीं दिया है। प्रशासन अब इनको अंतिम नोटिस देर सीलिंग की कार्रवाई शुरू करेगा। किसी भी होटल, लॉज, धर्मशाला में यदि यात्री या मुसाफिर ठहरता है तो नियमानुसार उसका सराय अधिनियम 1867 की धारा-5 के तहत पंजीकरण होना जरूरी है।

जारी किया गया नोटिस

जनपद में सराय एक्ट के नियमों का पालन करने के लिए जांच कराई गई। इसमें 180 से ज्यादा होटल, धर्मशाला और लॉज ऐसे पाए गए जिनके पास सराय एक्ट के तहत पंजीयन नहीं है। इन सभी को अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रोटोकाल की ओर से नोटिस जारी किया गया। नोटिस में साफ कहा गया है कि 15 दिन में जवाब दें कि उन्होंने अभी तक सराय एक्ट के तहत पंजीकरण क्यों नहीं कराया है। वह निर्धारित मानकों को पूरा किए बिना प्रतिष्ठान का संचालन किस आधार पर कर रहे है.

सीलिंग की कार्रवाई

इन सभी संस्थाओं को अब प्रशासन की ओर से अंतिम नोटिस भेजा जा रहा है। नोटिस के बाद भी जबाव न मिलने पर संबंधित संस्थाओं के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई शुरू की जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि लॉज और धर्मशालाएं लंबे समय से संचालित है। लिहाजा सभी को लगातार पंजीकरण कराने का मौका दिया जा रहा है। अंतिम मौके के बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी। इसके बाद इन होटलों और धर्मशालाओं के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी.

बस किया आवेदन

आवेदन के आधार पर संचालित हैं अधिकतर संस्था शहर में होटल, लॉज और धर्मशालाओं ने सराय एक्ट में पंजीकरण कराने के लिए जरुरी विभाग से एनओसी के लिए आवेदन किया हुआ है। इन्हीं आवेदन के आधार पर यह सभी संस्थाएं संचालित है। सभी विभाग को एनओसी मिल जाती है लेकिन अग्निशमन विभाग एनओसी नहीं देता। चेकिंग के दौरान अधिकर लॉज व धर्मशालाएं इसी एनओसी को दिखा देते और अग्निशमन विभाग के लिए आवेदन करना दिखाते हैं.

कई के पास है पंजीकरण

नोटिस के बाद शहर के कई बड़े होटलों ने पंजीकरण की रिपोर्ट प्रशासन को भेजी है। इन सभी की भी जांच की जा रही है। इन होटलों में कई ने एनओसी लेने के बाद पंजीकरण कराया हुआ है। कुछ ऐसे भी है जिन्होंने सभी विभागों से एनओसी मिलने के बाद भी अभी तक सराय एक्ट के तहत पंजीकरण नहीं कराया है। इन होटलों का अब सराय एक्ट के तहत पंजीकरण कराया जा रहा है।

कई विभागों से एनओसी जरूरी

सराय एक्ट के तरह पंजीकरण कराने के लिए संस्था को नगर निगम, पुलिस, पर्यटन विभाग, विद्युत निगम, फूड एवं सेफ्टी विभाग और अग्निशमन विभाग से एनओसी लेनी होगी। सभी विभाग से एनओसी मिलने के बाद ही होटल, लॉज, धर्मशाला को संचालित किया जा सकेगा.

सभी होटल, लॉज, धर्मशाला आदि का सराय एक्ट के तहत पंजीकरण जरूरी है। एक नोटिस जारी किया जा चुका है। इन सभी को अब अंतिम चेतावनी के साथ नोटिस दिया जाएगा। जबाव न देने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी.

बच्चू सिंह, एडीएम प्रोटोकाल

Posted By: Inextlive