गाजीपुर बांद्रा ट्रेन के कोच संख्या एस-पांच के शौचालय में पानी भरकर बिकवाने के आरोप में पकड़े गए पेंट्रीकार मैनेजर अलीगढ़ निवासी गौतम बघेल की जमानत अर्जी रेलवे कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दी। उन्होंने उसकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि किसी भी हाल में यात्रियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है।


वाराणसी (ब्यूरो)गाजीपुर बांद्रा ट्रेन के कोच संख्या एस-पांच के शौचालय में पानी भरकर बिकवाने के आरोप में पकड़े गए पेंट्रीकार मैनेजर अलीगढ़ निवासी गौतम बघेल की जमानत अर्जी रेलवे कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दी। उन्होंने उसकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि किसी भी हाल में यात्रियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है। ट्रेन के कोच के शौचालय में पानी रखकर बेचना एक घोर अपराध है। उन्होंने इसकी सुनवाई के लिए १३ तारीख निर्धारित कर दी।

गाजीपुर बांद्रा ट्रेन के कोच के शौचालय न खुलने की शिकायत पर छह मई को जब आरपीएफ प्रभारी टीम के साथ कोच का निरीक्षण करने पहुंचे तो पता चला की शौचालय में लोगों को पीने के लिए बिकने वाला पानी भरकर रखा हुआ है। जब पैंट्रीकार मैनेजर को बुलाकर इसकी जानकारी ली गई तो इस शौचालय से ५४० बोतलें ४५ पेटी पानी बरामद किया गया। जो १०,८०० की कीमत की थी। इस गंदे शौचालय में पानी रखकर बेचना यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना है। इस पर मैनेजर को गिरफ्तार कर पानी को बरामद करते हुए उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया था। बुधवार को कोर्ट में पेश होकर उसने अपनी जमानत अर्जी लगाई लेकिन उसे खारिज करते हुए १३ मई की तारीख निर्धारित कर दी गई। अब १३ मई को निर्धारित होगा कि इसकी जमानत होगी की नहीं।

Posted By: Inextlive