अपर सिविल जज न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में दिए गए आवेदन में पीड़ित कृष्ण कुमार साहू ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कंपनी हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज बादहू एसएलएनजी बेवरेज लिमिटेड लखनऊ का वर्ष २०२० से २०२१ तक जनपद का डीलर का कार्य किया है।


वाराणसी (ब्यूरो)गाजीपुर में अपर सिविल जज न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने शहर के मालगोदाम रोड निवासी कृष्ण कुमार साहू की तहरीर पर लखनऊ के आनंद टावर टीसी-५८ विभूतिखंड गोमतीनगर निवासी हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज बादहू एसएलएजजी बेवरेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राकेश लधानी, विवेक लधानी, परितोष लधानी, प्रकाश लधानी, प्रकाश चावला, मनीष सिंह, फैज, नासीरुद्दीन सिद्दीकी, साकेत धर्मश, संदीप सिन्हा, राकेश यादव, सुनील सिंह, अमित सिंह, त्रिलोकी नाथ, दीपक मल्होत्रा पर धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज किया है।

अपर सिविल जज न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में दिए गए आवेदन में पीड़ित कृष्ण कुमार साहू ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कंपनी हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज बादहू एसएलएनजी बेवरेज लिमिटेड लखनऊ का वर्ष २०२० से २०२१ तक जनपद का डीलर का कार्य किया है। वर्तमान समय में उक्त कंपनी से बिक्री का कार्य होता था। उसकी एरिया में जबरदस्ती दूसरी एजेंसी से माल की बिक्री करा रहे हैं। मना करने पर मारपीट की जा रही है। कंपनी के जिला प्रतिनिधि ने एक एकरारनामा १५ दिसंबर २०२१ को अपने हस्तलेख में लिखा कि आपका सारा क्लेम २०२१ तक क्लियर करा दूंगा। जो पैसा बना है, सब दिलाने की कोशिश करूंगा। उनका आरोप है कि उनके द्वारा भेजे गए चालान को नहीं दर्शाया गया, लेकिन ड्राइवर की रीसिविंग और चालान की द्वितीय प्रति दिखाने पर खाते में एंट्री की गई। कूटरचित फर्जी दस्तावेज तैयार उनके पैसे का गबन किया गया है।

Posted By: Inextlive