देहरादून: प्रदेश में अब बड़े आपराधिक मामलों में गवाहों को पुलिस सुरक्षा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर केंद्र द्वारा भेजी गई गाइडलाइन के बाद अब गृह विभाग इसकी नियमावली बनाने की तैयारी कर रहा है। इसमें अपराध की प्रकृति के हिसाब से गवाहों को सुरक्षा देने के प्रावधान किए जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पूर्व बड़ी घटनाओं में गवाहों की सुरक्षा को अहम माना था। इस कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सभी राज्यों में गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। अब यह निर्देश गृह विभाग भी पहुंच चुके हैं। सोमवार को प्रमुख सचिव गृह आनंदव‌र्द्धन की अध्यक्षता में गवाहों को सुरक्षा देने के संबंध में बैठक हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि गवाहों की सुरक्षा के लिए विभाग नियमावली बनाएगा। इसमें अपराधों की प्रकृति के हिसाब से गवाहों को सुरक्षा देने का कार्य किया जाएगा। चर्चा में यह कहा गया कि कुछ मामलों में सरकार खुद गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराएगी, शेष अन्य मामलों में गवाह सुरक्षा के लिए आवेदन करेगा। इसके बाद उसके प्रार्थना पत्र की विस्तृत जांच की जाएगी। अपराध की प्रकृति, गवाही से गवाह पर पड़ने वाले असर की आशंका आदि का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद गवाह को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। बैठक में गवाहों को सुरक्षा देने के लिए शुल्क न लेने के मसले पर भी मंथन हुआ। अब केंद्र से मिले दिशा निर्देशों के अनुसार इस नियमावली तैयार की जाएगी और फिर इसे कैबिनेट के जरिये पारित कर लागू किया जाएगा। प्रमुख सचिव गृह आनंद व‌र्द्धन ने कहा कि राज्य के नियमों में भी गवाहों को सुरक्षा देने का प्रावधान है। हालांकि, अब इसके लिए विस्तृत नियम बनाए जा रहे हैं।

Posted By: Inextlive