दून में स्क्रैप पॉलिसी लागू होने के बाद अब 15 साल पुराने कॉमर्शियल और 20 साल पुराने पब्लिक व्हीकल ऑफ रोड हो जाएंगे। इनमें कुल 206259 व्हीकल अब तक लिस्ट किए गए हैैं। आरटीओ की ओर इसकी तैयारी कर ली गई।

देहरादून (ब्यूरो) दून आरटीओ यानी दून में कुल 1, 43,332 टू-व्हीलर रजिस्टर्ड है। ये रजिस्टर्ड वाहन 2003 से पहले दून आरटीओ कार्यालय में रजिस्टर्ड हैं। जिनमें मोटर साइकिल व स्कूटर शामिल हैं। ये भी स्क्रैप पॉलिसी के तहत ऑफ रोड हो जाएंगे।

12 हजार मोपेट होंगी स्क्रैप
एक समय से टू-व्हीलर में मोपेट भी अब सड़कों से पूरी तरह गायब हो जाएगी। आरटीओ ऑफिस में रजिस्टर्ड 11, 660 मोपेट भी अब स्क्रैप हो जाएंगी। अब सड़क पर ये नहीं दिखाई देंगी। आरटीओ की ओर से इन मोपेट को स्क्रैप करने के लिए आरटीओ की ओर से ओनर को निर्देश दिए गए हैं।

मोबाइल क्लीनिक भी बाहर
पहले जब ग्रामीण इलाके में लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिक्कत होती थी। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करने के लिए हेल्थ चैकअप कैंप लगाए जाते थे। जिनके लिए मोबाइल क्लीनिक यूज होते थे। अब इन मोबाइल क्लीनिक को भी स्क्रैप कर दिया जाएगा। अब तक ये मोबाइल क्लीनिकल स्वास्थ्य विभाग के वेयर हाउस में रखी गई है। ऑर्डर के बाद अब इसे भी स्क्रैप कर दिया जाएगा।

पब्लिक, कॉमर्शियल दोनों वाहन
स्क्रैप पॉलिसी के तहत केवल कॉमर्शियल वाहन ही नहीं पब्लिक व्हीकल भी शामिल होंगे। पब्लिक को जहां स्क्रैप में वाहन देने पर नए वाहन की खरीद में छूट मिल सकेगी, वहीं कॉमर्शियल व्हीकल ओनर को टैक्स में भी रियायत मिल सकेगी। जिसके बाद ये दूसरे वाहन की खरीद में भी फायदा उठा सकेंगे।

167 एंबुलेस भी बाहर
108 व अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल में संचालित होने वाली 167 पुरानी एबुंलेस को भी स्क्रैप पॉलिसी का ही इंतजार था। अब तक ये एंबुलेंस नर्सिंग कॉलेज के पास खड़ी थीं। अब 167 एुबुलेंस में प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ 108 एंबुलेंस को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसके साथ ही 2 एनिमल एंबुलेस को भी स्क्रैप में भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही 8 फायर फाइटिंग व्हीकल को भी बाहर की जाएगी।

25 परसेंट की छूट
आरटीओ के अनुसार देहरादून में रुड़की में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसेलिटी सेंटर पर ले जाएं। वहां पर कार देकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। इस प्रमाण पत्र को नई कार लेते समय एजेंसी या आरटीओ कार्यालय में जमा करें। इससे टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट मिल जाएगी।

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Posted By: Inextlive