- चरस तस्करी के दूसरे मामले में पहले से 15 साल की सजा भुगत रहा दोषी

देहरादून: एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल जज सुबीर कुमार की कोर्ट ने चरस तस्कर को 20 साल कठोर कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन वर्ष की और सजा काटनी होगी। दोषी चरस तस्करी के आरोप में पहले से 15 साल की सजा भुगत रहा है। अब दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी।

पहले से जेल में दोषी

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मनोज शर्मा के अनुसार 21 मई 2015 को विकासनगर पुलिस ने विश्व कुमार गर्ग को मंडी चौक के पास 7 किलो 50 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया था। जांच में पता चला कि विश्व कुमार को इससे पहले वर्ष 2012 में भी विकासनगर में ही नशे की खेप के साथ पकड़ा गया था। लेकिन, जेल से छूटने के बाद वह फिर नशा तस्करी करने लगा। इस मामले में वर्ष 2018 में उसे कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई थी। दूसरे मामले में फैसला सुनाते वक्त जज ने टिप्पणी की कि अवैध नशीले पदार्थो का व्यापार विशेषकर युवा पीढ़ी और देश के सामाजिक ताने-बाने के विरुद्ध अपराध है।

Posted By: Inextlive