- 3 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म और फिर हत्या की वारदात

- रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला मानते हुए दोषी को मौत की सजा, सवा लाख अर्थदंड

देहरादून। 3 वर्ष के मासूम के साथ कुकर्म और फिर हत्या करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए पोक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताते हुए जज रमा पांडे ने फांसी की सजा के साथ ही दोषी पर 1.25 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

कोल्ड ड्रिंक पिलाने का लालच देकर वारदात

12 मई 2016 को नेहरू कॉलोनी थाना इलाके में एक तीन वर्षीय मासूम के साथ राजेश उर्फ जितेंद्र पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम अकरोली जिला संभल यूपी ने कुकर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। दरअसल लखीमपुर खीरी का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ नेहरू कॉलोनी थाना इलाके में किराए पर रहकर मजदूरी करता था। उसके परिवार में पत्‍‌नी व 3 व 7 वर्ष के दो बच्चे थे। जिस ठेकेदार के यहां दोनों काम करते थे उसी के यहां राजेश उर्फ जितेंद्र पुत्र शेर सिंह निवासी संभल यूपी भी पहले काम करता था, जिसे कुछ दिन पहले ही ठेकेदार ने काम से निकाल दिया था। वारदात के दिन दंपति काम पर था और दोनों बेटे खेल रहे थे। राजेश 3 वर्षीय मासूम को कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने अपने साथ झाडि़यों में ले गया। इसकी जानकारी बड़े बेटे ने मां-पिता को दी। बच्चे के मां-पिता व ठेकेदार ने वहां पहुंचकर देखा तो राजेश झाडि़यों से निकल रहा था, झाडि़यों में जाकर देखा तो बच्चा अचेत पड़ा था। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां, डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ कुकर्म की पुष्टि हुई थी।

28 जनवरी को हुई थी सुनवाई

मामले को लेकर 28 जनवरी को पोक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने राजेश को दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा था। गुरुवार को दोषी को सजा का ऐलान किया गया उसे फांसी के साथ ही सवा लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। सुनवाई के दौरान 12 गवाह पेश किए गए थे, जिनमें मृतक का बड़ा भाई वारदात का प्रत्यक्षदर्शी था।

Posted By: Inextlive