- कोर्ट ने आरोपी पर लगाया बीस हजार रुपए का जुर्माना

- जुर्माना अदा न करने पर भुगतनी होगी एक साल की अतिरिक्त सजा

DEHRADUN : पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपित को दोषी करार देते हुए आठ साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा ही कोर्ट ने आरोपी पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म
मामला 2015 का है। विशेष लोक अभियोजक पोक्सो भरत सिंह नेगी ने कोर्ट को बताया कि 22 नवंबर 2015 को रायपुर थाना क्षेत्र में सामने आया था। मूल रूप से बदायूं का रहने वाला एक परिवार रायपुर क्षेत्र में किराये पर रहता था। मोहकमपुर में रॉबिन विश्वास पुत्र शांति राम विश्वास निवासी हुबली, पश्चिम बंगाल सागर नर्सरी चलाता था। नर्सरी में 15 साल की लड़की और उसकी मां काम करती थीं। जिससे उनकी पहचान आरोपित रॉबिन से हो गई थी। बताया कि 22 नवंबर को रॉबिन नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ मेरठ ले गया। वहां उसने लड़की को शादी का झांसा दिया और एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना का पता चलने पर लड़की के पिता ने आरोपित के खिलाफ रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने अगले दिन 23 नवंबर को आरोपित को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मेडिकल जांच में लड़की के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। मंगलवार को इस मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट रमा पांडे की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए पोक्सो एक्ट में आठ साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही बीस हजार रुपए का जुर्माने की सजा भी सुनाई है।

Posted By: Inextlive