- पटवारी को टिहरी में नौ साल पहले विजिलेंस ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था

- जमीन पर कब्जा दिलाने को लेकर मांगी थी पटवारी ने रिश्वत

DEHRADUN: न्यायालय ने नौ साल पहले टिहरी में विजिलेंस द्वारा रिश्वत लेते पकड़े गए पटवारी को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पटवारी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जमीन को लेकर चल रहा था विवाद

सरकारी अधिवक्ता जीसी पंचोली ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता मोहम्मद अफजल खान निवासी अंजनीसैण, टिहरी का परिवार के अन्य सदस्यों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। अफजल ने अपनी जमीन पर कब्जा पाने के लिए ख्क् अगस्त ख्007 को नायब तहसीलदार जाखणीधार के यहां अर्जी दी थी। यहां से उसका प्रार्थना पत्र हलका अंजनीसैण के पटवारी सुंदर लाल बडोनी निवासी ग्राम जोल पट्टी, चंबा टिहरी को भेज दिया गया। जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए पटवारी बडोनी ने अफजल से चार हजार रुपये रिश्वत मांगी। अफजल ने इसकी शिकायत विजिलेंस से कर दी थी। विजिलेंस ने ख्फ् अगस्त ख्007 को पटवारी सुंदर लाल बडोनी को चार हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से नौ और बचाव पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश सतर्कता बृजेंद्र सिंह की अदालत ने पटवारी को सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के तत्काल बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने दोषी को एक माह की अंतरिम जमानत दे दी।

Posted By: Inextlive