-अनियमितता बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश

-हाईकोर्ट ने तीन महीने में फुटपाथ बनाने का भी दिया निर्देश

DEHRADUN: हाईकोर्ट ने शहर में लंबे वक्त से लंबित पड़े दो फ्लाईओवर्स को लेकर सख्त रुख अपनाया है और आदेश दिया है कि किसी भी हालत में दोनों फ्लाईओवर्स म् महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाने चाहिए। साथ ही आदेश दिया है कि हीलाहवाली और अनियमितता बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। अदालत ने नेशनल हाइवे ट्रिब्यूनल को दो माह के भीतर पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करने का भी आदेश दिया है।

याचिका पर हुई सुनवाई

सोमवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष राज्य आंदोलनकारी रवींद्र जुगरान की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया था कि देहरादून में बल्लूपुर बल्लीवाला व आइएसबीटी फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है और इसमें धांधली की जा रही है। बल्लीवाला फ्लाईओवर का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि दो अन्य का काम पूरा होना है। कोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन निगम के सचिव को निर्माण में अनियमितता की शिकायत की जांच कर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने तथा फ्लाईओवर पर बिजली व्यवस्था, पैदल फुटपाथ इत्यादि का निर्माण तीन माह के भीतर पूरा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने साफ किया है कि निर्माण कंपनियों को हर हाल में छह माह के भीतर शेष दोनों फ्लाईओवर का निर्माण करना होगा, अन्यथा निर्माण संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Posted By: Inextlive