- जबरन फीस वसूली का दबाव नहीं बनाएंगे स्कूल, नोडल अधिकारी नियुक्ति करने के दिए निर्देश

NAINITAL: हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि शिक्षा सचिव के 22 जून 2020 के शासनादेश के अनुसार स्कूल प्रबंधन जबरन फीस वसूलने का दबाव नहीं बनाएंगे। सिर्फ ऑनलाइन क्लास पढ़ाई करने वाले ही ट्यूशन फीस ले सकते हैं। पेरेंट्स की कंप्लेन को सॉल्व करने के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाने के विभाग को निर्देश देते हुए याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया गया है।

जनहित याचिका पर हुई सुनवाई

शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में देहरादून निवासी कुंवर जपेंदर सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा है कि उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों द्वारा ऑनलाइन क्लासेज के नाम पर जबरन पेरेंट्स से फीस की डिमांड की जा रही है। साथ ही जबरन ऑनलाइन क्लास पढ़ाई जा रही है। जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। छोटी क्लास के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई समझ में भी नहीं आ रही है। उत्तराखंड में कई स्थानों में इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है और कई लोगों के पास मोबाइल व अन्य माध्यम नहीं है, जिससे कई बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा ऑनलाइन पढ़ाई के स्थान पर दूरदर्शन के जरिये सभी बच्चों की पढ़ाई की जाए। इस मामले को कोर्ट ने अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है।

Posted By: Inextlive