- गंगा पर स्थापित जल विद्युत व सिंचाई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का मामला

NAINITAL: हाईकोर्ट ने गंगा नदी पर स्थापित जल विद्युत एवं सिंचाई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर दायर की गयी याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर्यावरणविद भरत झुनझुनवाला को अपना प्रत्यावेदन जल शक्ति मंत्रालय को प्रस्तुत करने को कहा। साथ ही मंत्रालय को तीन माह के अन्दर मामला निस्तारित करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान व न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खंडपीठ में हुई।

भाजपा विधायक नेगी को हाईकोर्ट से फौरी राहत

NAINITAL: यौन शोषण के आरोप में फंसे अल्मोड़ा के द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश नेगी को फौरी राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने डीएनए सैंपलिंग के लिए सीजेएम कोर्ट देहरादून में पेशी के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही सरकार व विपक्षियों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद सीजेएम कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।

शिवालिक एलीफेंट रिजर्व के शासनादेश पर भी रोक

NAINITAL: हाईकोर्ट ने शिवालिक एलीफेंट रिजर्व के शासनादेश पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट इस मामले में राज्य वन्यजीव बोर्ड के आदेश पर भी पहले ही रोक लगा चुका है। अब केंद्र, राज्य सरकार, जैव विविधता बोर्ड, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। 24 नवम्बर 2020 को स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार के लिये शिवालिक एलीफेंट रिजर्व को डिनोटिफाई करने का निर्णय लिया गया था। इधर, देहरादून की एक्टिविस्ट रीनू पाल ने इस मामले में नई जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एलीफेंट रिजर्व घोषित करने के आदेश पर रोक लगा दी थी। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फिलहाल शासनादेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी।

हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से मांगा कुंभ में भीड़ नियंत्रण व प्रबंधन का प्लान

हृहृAINITAL: ãाई कोर्ट ने हरिद्वार महाकुंभ में भीड़ प्रबंधन व नियंत्रण तथा अन्य व्यवस्थाओं को लेकर सचिव स्वास्थ्य, मेलाधिकारी व डीएम को मंगलवार का बैठक करने के आदेश दिए हैं। बैठक के निर्णय व कार्ययोजना पर आधारित रिपोर्ट 13 जनवरी को कोर्ट में पेश करनी होगी। इसके अलावा मुख्य सचिव, सचिव स्वास्थ्य, मेलाधिकारी व डीएम हरिद्वार से 13 को कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रहने को भी कहा है। कुंभ को लेकर एसओपी, गाइडलाइन भी पेश करनी होगी। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, सच्चिदानंद डबराल व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने राज्य सरकार को भीड़ नियंत्रण व प्रबंधन पर विस्तृत प्लान 13 जनवरी को अगली सुनवाई के दौरान पेश करने के आदेश दिए हैं।

Posted By: Inextlive