- हाईकोर्ट ने पूछा, आदेश का अनुपालन नहीं करने पर क्यों न हो अवमानना के आरोप तय

- मुख्य सचिव को भी नोटिस, चार सप्ताह में मांगा जवाब

NAINITAL: नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश के बाद भी सुविधाओं का बकाया जमा नहीं करने पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा एवं मुख्य सचिव ओमप्रकाश को अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया है और क्यों नहीं इन पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ अवमानना के आरोप तय किए जाएं।

अवमानना याचिका पर सुनवाई

शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटेलमेंट केंद्र (रूलक) की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्ता के अनुसार कोर्ट ने इसे बहुत ही गंभीर मामला बताया है। साथ ही कहा है कि राजनीतिक जिम्मेदारी वाले पक्षकारों को जनता के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। आदेश का अनुपालन नहीं होता है तो अगली तारीख तक पूर्व मुख्यमंत्रियों को कारण बताना होगा कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना के आरोप तय किए जाएं। रूलक संस्था ने पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भी इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद-361 के तहत नोटिस भेजा है। इस अनुच्छेद में संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने से पहले संबंधित को दो माह पहले सूचना देनी आवश्यक होती है। अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल के खिलाफ अवमानना याचिका दायर नहीं की गई है।

Posted By: Inextlive