- दून के साप्ताहिक संडे बाजार मामले में 29 अप्रैल को अगली सुनवाई

NAINITAL: हाईकोर्ट ने देहरादून के साप्ताहिक संडे बाजार के मामले पर सुनवाई की। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि दुकान लगाने के लिए पांच जगहों का चयन कर लिया गया है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने इसका विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि जो स्थान चयनित किए गए हैं, उसमें से चार जगह शहर से क्0 किलोमीटर दूर हैं और वहां कोई आता-जाता नही है। आईएसबीटी के पास चयनित जगह में गंदगी बहुत है। अगर नगर निगम साफ-सफाई कर व टिनशेड लगाकर देता है तो ही यह जगह उपयुक्त होगी। जिस पर कोर्ट ने नगर निगम को सफाई कर ख्9 अप्रैल को अगली सुनवाई में फोटोग्राफ पेश करने के निर्देश दिए।

व्यापारी खुद करते हैं सफाई

मंडे को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में देहरादून के साप्ताहिक संडे मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरा लाल की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि वह देहरादून के परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती बाजार के सामने ख्00ब् से हर संडे को बाजार लगा रहे हैं। करीब तीन सौ से अधिक लोग दुकान लगाते हैं। हर माह नगर निगम को तीन सौ रुपए प्रति दुकान के हिसाब से किराया भी देते आए हैं। ख्00ब् में डीएम ने यह जगह उनको संडे बाजार लगाने के लिए दी थी परंतु नगर निगम द्वारा प्रशासन से मिलकर जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देते हुए उन्हें हटा दिया गया है। कुछ रसूखदारों को नगर निगम द्वारा अन्य जगह दुकान भी दे दी। याचिकाकर्ता के अनुसार संडे को पूरा बाजार बंद रहता और ट्रैफिक भी कम रहता है। जबकि वे ही वहां पर साफ -सफाई भी खुद करते आ रहे हैं।

Posted By: Inextlive