- हाईकोर्ट के कोविड अस्पतालों में अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती के सुझाव पर सरकार ने दिया जवाब

NAINITAL: कोविड अस्पतालों में 25 फीसद अतिरिक्त डाक्टर, नर्स व पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करने के हाईकोर्ट के सुझाव को सरकार ने नहीं माना है। सरकार ने कोर्ट में जवाब देते हुए स्पष्ट किया है कि कोविड मरीजों के उपचार के लिए इन अस्पतालों में सुविधाएं उच्चीकृत की गई हैं। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों को भी कोविड मरीजों के लिए अधिकृत किया गया है। ऐसे में अब अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है।

25 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

एम्स ऋषिकेश के निदेशक डॉ। रविकांत की ओर से जिला निगरानी समिति देहरादून के समक्ष 25 फीसद अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति का सुझाव रखा गया था। इसमें एम्स ऋषिकेश, सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी समेत अन्य कोविड अस्पतालों में अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की जरूरत बताई गई थी। शनिवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ में अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, हरिद्वार के सच्चिदानंद डबराल की अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान इस सुझाव को प्रमुखता से लिया था। साथ ही सरकार को अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती के निर्देश दिए थे। सरकार की ओर से जवाब के बाद कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 25 नवंबर के लिए नियत की है।

Posted By: Inextlive