सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने के लिए बनाया प्लान

लॉकडाउन-4 को लेकर डीएम ने दिये दिशा-निर्देश

देहरादून।

देहराूदन नगर निगम क्षेत्र और ऋषिकेश में प्राइवेट व्हीकल्स के लिए अब इवन और ऑड का फार्मूला लागू कर दिया गया है। सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने को लेकर ये प्लान तैयार किया गया है। ट्यूजडे को डीएम डॉ। आशीष कुमार श्रीवास्तव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्राइवेट वाहन अब डेट के आधार पर इवन और ऑड रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर चलेंगे। हालांकि ये सिर्फ प्राइवेट वाहन के लिए किया गया है। ये प्रतिबंध राजकीय वाहनों, माल वाहक वाहनों, आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों और अन्य राज्यों से अनुमति प्राप्त अधिकृत वाहनों पर लागू नहीं होगा।

--

इन पर छूट

-चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा अधिकतम तीन लोग ही बैठ सकते हैं।

-केंद्र और राज्य सरकार की निर्माणाधीन परियोजनाओं के काम करने की छूट रहेगी।

- ऐसे निजी निर्माण कार्यों में छूट रहेगी, जिनके विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत किए गए हों।

-वैवाहिक समारोह कार्यक्रम और मृत्यु के मामलों में अंतिम संस्कार के लिए संबंधित एसडीएम और थानाध्यक्ष इस संबंध में प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमति देंगे।

-शाम चार से अगले दिन सुबह सात बजे तक सामान्य आवागमन और गैर आवश्यक क्रियाकलाप पूरी तरह से प्र¨तधित रहेंगे।

-सभी कार्यालयों-प्रतिष्ठानों में एंट्री के समय थर्मल स्क्री¨नग की व्यवस्था की जाएगी। पूर्व में निर्गत पास लॉकडाउन अवधि 31 मई तक मान्य होगी।

-बारबर शॉप, सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर में एक व्यक्ति की सुविधा के बाद सभी उपकरण सेनिटाइज करने होंगे। एक समय में अधिकतम पांच व्यक्ति दो स्टाफ और तीन उपभोक्ता ही उपस्थित रहेंगे।

-रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, लेकिन इनकी ओर से होम डिलीवरी की जा सकेगी।

-संडे को केवल डेयरी-फल-सब्जी की दुकान और मेडिकल स्टोर ही खुल सकेंगे।

-चार बजे कार्यालयों और अधिष्ठानों के कर्मचारियों को इस प्रकार से रवाना किया जाए ताकि निकलते समय एक साथ अधिक भीड़ एकत्रित न होने पाए।

- निजी कार्यालय भी 33 परसेंट कर्मचारियों के साथ सुबह दस से शाम चार बजे तक ही खोले जा सकेंगे ।

--

इन पर रहेगी पाबंदी

जिम, पंचकर्म और क्लब की दुकाने पूर्णत: बंद रहेगी।

सभी शैक्षिणक संस्थान, को¨चग संस्थान बंद रहेंगे।

-होटल ओर आतिथ्य सेवाओं से संबंधित गतिविधयों पर प्रतिबंध यथावत रहेगा।

सभी सिनेमा हॉल, मॉल, व्यायाम शाला, स्वी¨मग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर , बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पूर्णत बंद रहेंगे।

दुकानों, निजी कार्यालय, प्रतिष्ठानों में सेंट्रलाइज्ड एसी का प्रयोग पूर्णत र्विजत रहेगा।

धाíमक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। धाíमक समारोहों पर सख्त पाबंदी रहेगी।

सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, गुटखा, तंबाकू सेवन पूरी तरह वर्जित रहेगा।

Posted By: Inextlive