पॉलीथिन का प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, सेल और यूज पूरी तरह बैन

- राज्य सरकार के फैसले के बाद नगर निगम करेगा अभियान तेज

- लॉकडाउन के बाद से बंद थी पॉलीथिन इस्तेमाल पर कार्रवाई

देहरादून

अगर आपको पॉलीथिन में सामान कैरी करने की आदत है तो इसे छोड़ दें। दून में पॉलीथिन आज से पूरी तरह बैन कर दी गई है। मार्च में लॉकडाउन के दौरान पॉलीथिन यूज पर छूट दी गई थी, लेकिन अब पॉलीथिन यूज करने वालों पर एक्शन होगा। स्टेट गवर्नमेंट ने इसके ऑर्डर जारी कर दिए हैं, निगम की टीम अब एन्फोर्समेंट और छापेमारी की कार्रवाई करेगी।

स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर अलर्ट

नगर निगम हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी काफी दिनों से पॉलीथिन संबंधी राज्य सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे थे। दरअसल अब तक पॉलीथिन का चालान करने संबंधी कोई नियम निर्धारित नहीं किये गये थे। ऐसे में किसी के खिलाफ कार्रवाई करना संभव नहीं हो रहा था। चालान न होने से सिटी में जमकर पॉलीथिन का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे स्वच्छ सर्वेक्षण में रैंकिंग गिरने की भी संभावना बनी हुई थी।

आज से ही एक्शन

स्टेट गवर्नमेंट की ओर से इस बार पॉलीथिन और थर्माकोल पूरी तरह से बैन करने के साथ ही जुर्माना वसूलने और इसके लिए नियम भी तय कर दिये गये हैं। इससे चालान की प्रक्रिया बढ़ाने के साथ ही सिटी से पॉलीथिन पूरी तरह से हटाने का रास्ता भी खुलेगा। राज्य सरकार ने पॉलीथिन के प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, सेल और इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगाई है।

ये पॉलीथिन, प्लास्टिक होगी बैन

- किसी भी आकार, रंग और मोटाई के हैंडल वाले या बिना हैंडल कैरी बैग।

- किसी भी आकार, प्रकार या रंग का सिंगल यूज प्लास्टिक।

- नॉन बोवन पॉली प्रोपाइलिन बैग।

- पब्लिक प्लेसेज में बैन प्लास्टिक का यूज नहीं।

- फूड काउंटर, सिनेमाघर, मॉल, होटल, रेस्तरां, कैफे सब जगह बैन।

- बोतलबंद पानी, कोल्ड ड्रिंक और प्लास्टिक पैकिंग वाले प्रोडक्ट्स के मामले में कंपनियों को लेना होगा प्लास्टिक वेस्ट वापस।

कितना होगा जुर्माना

प्रोडक्शन 5 लाख रुपए

ट्रांसपोर्टेशन 2 लाख रुपए

सेल 1 लाख रुपए

पर्सनल यूज 100 रुपए

दोबारा पकड़े जाने पर 200 रुपए

ये अधिकारी वसूलेंगे जुर्माना

- नगर आयुक्त या उनके द्वारा नामित अधिकारी, जो सेनेट्री सुपरटेंडेंट से नीचे की पोस्ट का न हो।

- डीएम या उनके द्वारा नामित अधिकारी, जो तहसीलदार पद से नीचे का न हो।

- एसपी या उनके द्वारा नामित अधिकारी, जो दरोगा पद से नीचे का न हो।

- परिवहन आयुक्त या उनके द्वारा नामित अधिकारी, जो संयुक्त आयुक्त पद से नीचे का न हो।

- क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या उनके द्वारा नामित अधिकारी, जो असिस्टेंट इजीनियर पद से नीचे का न हो।

-----

राज्य सरकार की ओर से पॉलीथिन पूरी तरह बैन करने से देहरादून नगर निगम का काफी मदद मिलेगी। इसका असर स्वच्छ सर्वेक्षण पर भी पड़ेगा। हम कल से ही इस बारे में कार्रवाई शुरू कर देंगे।

- डॉ। कैलाश जोशी, सीनियर हेल्थ ऑफिसर, नगर निगम।

Posted By: Inextlive