- एंटी करप्शन कोर्ट ने रिश्वतखोरी में ठहराया दोषी

- 2012 का मामला, खटीमा में विजिलेंस ने दबोचा था रंगे हाथ

नैनीताल : जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन राजीव खुल्बे की कोर्ट ने खटीमा(ऊधमसिंहनगर) के असिस्टेंट कमिश्नर (राज्य कर विभाग) शेर सिंह रावत को रिश्वत लेने के मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे 5 साल सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

45 हजार रिश्वत लेते पकड़ा था

11 जून 2012 को एसपी विजिलेंस हल्द्वानी को सितारगंज वार्ड नंबर दो निवासी इकशाद अहमद द्वारा असिस्टेंट कमिश्नर शेर सिंह के खिलाफ कंप्लेन मिली थी। जिसमें कहा गया था कि असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा सितारगंज स्थित उसकी कोल्ड ड्रिंक कंपनी की न्यू हिंद एजेंसी के व्यापार कर संबंधित मामले के निस्तारण के बदले 45 हजार रुपए रिश्वत की डिमांड की गई। 14 जून को विजिलेंस टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर शेर सिंह रावत को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार किया था। संयुक्त निदेशक विधि डीएस जंगपांगी की ओर से आरोप साबित करने के लिए 6 गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष द्वारा 2 गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर को दोषी करार देते हुए एंटी करप्शन एक्ट के तहत 5 साल का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट के फैसले के बाद उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।

Posted By: Inextlive