- 23 अक्टूबर 2015 का है मामला, विशेष सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा

- एक आरोपी को दस साल का कारावास और दूसरे आरोपी को चार साल की सजा

UTTARKASHI: चरस की तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश ने दो आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसमें एक आरोपी को दस साल कारावास और एक लाख रुपये का अर्थदंड व दूसरे आरोपी को चार साल की कारावास के साथ 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

गश्त के दौरान पुलिस ने पकड़ा

23 अक्टूबर 2015 को मोरी पुलिस को गश्त कर रही थी। इस दौरान नैटवाड़ मार्ग पर तुंगझाला गदेरे के पास दो युवक पुलिस को देखते ही भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में युवकों की पहचान नरेंद्र उर्फ हरेंद्र पुत्र जयपाल व सतीश पुत्र श्रीचंद, दोनों निवासी मुकंदपुर थाना छपरोली, जिला बागपत उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों युवकों के बैग की तलाशी ली। जिसमें नरेंद्र उर्फ हरेंद्र के बैग से एक किलो चरस तथा सतीश के बैग से आधा किलो चरस बरामद हुई।

एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा किया था दर्ज

पुलिस ने मोरी थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। शासकीय अधिवक्ता हुकम सिंह रावत ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। जिसके बाद बुधवार को इस मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश डीपी गैरोला ने नरेंद्र उर्फ हरेंद्र को दस साल की कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि दूसरे आरोपी सतीष को चार साल का कठोर कारावास के साथ 25 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Posted By: Inextlive