देहरादून: सहसपुर इलाके में 11 वर्षीय मासूम से रेप, मर्डर के दोषी को विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडेय की कोर्ट ने बुधवार को फांसी और उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी मूलरूप से कुमारगंज अयोध्या (फैजाबाद) का रहने वाला है। कोर्ट ने उस पर 55 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। वहीं, अपराध पीडि़त सहायता योजना के तहत 1 लाख रुपये पीडि़त परिवार को देने का आदेश डीएम को दिया है। पोक्सो एक्ट में हुए हाल ही में संशोधन के बाद उत्तराखंड में फांसी की सजा का यह पहला मामला है। वहीं, बीते एक साल में फांसी का यह चौथा मामला है।

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एक साल के दौरान सुनाई गई फांसी की सजा

एक फरवरी 2019: नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में तीन साल के मासूम की कुकर्म के बाद हत्या के दोषी राजेश उर्फ जितेंद्र पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम अमरौली, जिला संभल, उप्र को फांसी की सजा सुनाई।

24 अगस्त 2018: ऋषिकेश में छोटी बहन की दुष्कर्म के बाद व बड़ी बहन की दुष्कर्म का विरोध करने पर हत्या करने के दोषी गुरुद्वारे के सेवादार सरदार परवान सिंह निवासी समीरपुर बिजनौर को पोक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई।

12 दिसंबर 2018: सहसपुर में किशोरी से दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने के दोषी वाहन चालक मोहम्मद अजहर उर्फ अंट्रे पुत्र अहमद अली खान निवासी अंबाड़ी, डाकपत्थर को फांसी की सजा सुनाई गई थी।

Posted By: Inextlive