वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। वाराणसी की अदालत ने कहा कि ज्ञानवापी मामले की सुनवाई जारी रखेगी। कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 सितंबर तय की है।

वाराणसी (पीटीआई)। वाराणसी की जिला अदालत ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर हिंदू देवी-देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सवाल खड़े किए गए थे। जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने आदेश दिया कि वह मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखेंगे। पांच महिलाओं ने याचिका दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र में हिंदू देवी-देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगी थी।

Gyanvapi case: Varanasi court upholds maintainability of Hindu side's petition, next hearing on Sep 22
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— ANI Digital (@ani_digital) September 12, 2022

कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 सितंबर तय की
अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद एक वक्फ संपत्ति है और उसने याचिका की सुनवाई पर सवाल उठाया है। जिला जज ने पिछले महीने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मामले में फैसला 12 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 सितंबर तय की है।

Posted By: Shweta Mishra