बहराइच जिले में हुई थी घटना, हाईकोर्ट के आदेश पर विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाने से रोकी कार्यवाही

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PRAYAGRAJ: बहराइच जिले के हरदी थाना क्षेत्र में घटित तिहरे हत्याकांड के मुकदमे का फैसला अग्रिम सुनवाई तिथि तक के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में विशेष कोर्ट एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने स्थगित कर दिया है. कोर्ट ने अग्रिम सुनवाई की तिथि 17 अप्रैल मुकर्रर किया है.

क्या था मामला

29 जून 95 को शिव मंगल सिंह ने थाना हरदी में रपट दर्ज कराई थी कि पूर्व रंजिश के तहत भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने बृजेश्वर सिंह, राजू भुजवा, कौशल किशोर, महराजदीन मिश्र, बृजलाल, अवधेश कुमार सिंह, कौशल सिंह आदि ने घात लगा कर गोकरन सिंह, बजरंगी सिंह, अमेरिका सिंह, की हत्या गोलियों से कर दी थी.

सेशन न्यायालय बहराइच में विवेचना के बाद मुकदमे की सुनवाई होती रही. विशेष कोर्ट एमपी एमएलए का गठन होने के बाद पत्रावली स्थानांतरित होकर प्रयागराज आ गई. विशेष कोर्ट एमपी एमएलए ने गवाहों के बयानात व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन करने के बाद उभयपक्ष के तर्को को सुनने के बाद फैसला की तिथि छह अप्रैल मुकर्रर किया.

बचाव पक्ष ने पेश किया हाईकोर्ट का आदेश

विशेष न्यायालय में अभियुक्तगण सुरेश्वर सिंह, बृजेश्वर सिंह, कौशल किशोर उर्फ डिप्टी, महराजदीन, बृजलाल, अवधेश कुमार आदि की ओर से हाजिरी माफी अर्जी दी गई तथा इनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति बृजेश्वर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्तुत करके विशेष कोर्ट से निवेदन किया कि इस मामले के फैसले की उद्घोषणा पर रोक लगा दी गई है. आज शनिवार को कोर्ट ने फैसला की तिथि मुकर्रर किया था. हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में फैसला की उद्घोषणा न की जाय. विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में अग्रिम सुनवाई तिथि तक के लिए फैसले की उद्घोषणा स्थगित कर दिया है.

Posted By: Vijay Pandey