RANCHI : बिना लाइसेंस के फूड प्रोडक्ट्स की दुकान चलाने वालों पर जल्द ही गाज गिरेगी। मिलावटी और घटिया क्वालिटी के फूड प्रोडक्ट्स के बाजार में खपाने की मिल रही शिकायतों के मद्देनजर जिला प्रशासन रेस हो चुका है। ऐसे में प्रशासन के निशाने पर कई 'फूड जायंट्स' हैं। इनके दुकानों के लाइसेंस की जांच के लिए जल्द ही अभियान चलाया जाएगा। जिनके पास नगर निगम की ओर से इश्यू लाइसेंस नहीं होगा, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इनके खिलाफ पांच लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

कोर्ट में किया जाएगा केस

डीसी राय महिमामत रे ने बताया कि कि बिना लाइसेंस के चल रहे दुकान के संचालकों के खिलाफ एडीएम कोर्ट व एसीजेएम कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों को डीसी के द्वारा जल्द ही निर्देश जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी छोटे, मझोले और बड़े खाद्य कारोबारियों, कंपनियों को अपना लाइसेंस बनवा लेना चाहिए। जांच अभियान के दौरान अगर कोई भी खाद्य कारोबारी, दुकानदार बिना लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के पकड़ा गया तो कार्रवाई तय है।

नगर निगम इश्यू करत है लाइसेंस

फूड प्रोडक्ट्स की दुकान संचालन का लाइसेंस रांची नगर निगम की ओर से इश्यू किया जाता है। लाइसेंस लेने वाले विक्रेताओं को ही खाद्य पदार्थ बिक्री का अधिकार है लेकिन शहर में लाइसेंस लेने वाले लोगों की संख्या काफी कम है, जबकि सड़क किनारे लगने वाले ठेले खोमचों के साथ साथ रेस्टोरेंट, होटलों आदि में भी बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थो की बिक्री की जा रही है।

लाइसेंस लेने के क्या हैं नियम-कायदे

किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री बेचने, बनाने और भंडारण का कारोबार करने वाले सभी कारोबारी इस नियम के दायरे में आते हैं। लाइसेंस बनवाने के लिए कारोबारियों के सामने दो विकल्प भी रखे गए हैं। पहला, कारोबारी खुद भी एफ एसएसएआई (फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथारिटी ऑफ इंडिया)के कार्यालय जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपना आवेदन भरकर जमा कर सकते हैं। साथ ही ट्रेडिंग के लिए नगर निगम के द्वारा लाइसेंस जारी कराना अनिवार्य है। ऑनलाइन वेबसाइट रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। इसके बाद एफ एसएसएआई की टीम जांच करेगी और लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।

किनके लिए जरुरी है लाइसेंस

-खाद्य पदार्थ निर्माता

-पैकर्स व थोक विक्त्रेता

डिस्ट्रीब्यूर्स एंड सेलर्स

खाद्य पदार्थ के आयातक

खाद्य निर्यात करने वाली इकाइयां

सभी होटल व रेस्टोरेंट

क्लब और कैंटीन

कैटरिंग एजेंसी

खाद्य ट्रांसपोर्टर्स

खाद्य भंडारण प्रतिष्ठान

फूड प्रॉसेसिंग यूनिट

पैकिंग और लेबल लगाने वाली यूनिट

Posted By: Inextlive