PATNA : ग्राम कचहरी को जो कानूनी अधिकार दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल करें। इस व्यवस्था को सुचारू रखने के लिये न्याय मित्र की व्यवस्था की गई है, जो कानूनी बारीकियों के बारे में सरपंच / उपसरपंच / पंच को बताएंगे। पंचायत सरकार भवन में ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी साथ कार्य करेंगे। क्ब्00 से अधिक पंचायतों में पंचायत सरकार भवन की योजना की स्वीकृति दी गई है। हमारा लक्ष्य है कि सभी 8ब्00 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बने। जितने पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हो गए हैं, उसे पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जाय। यह कहा सीएम नीतीश कुमार ने। वे सूबे के नवनिर्वाचित ग्राम कचहरी के सरपंच / उपसरपंच के एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम में मुख्य सचिवालय स्थित सभागार से वेबकास्टिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे।

महत्वपूर्ण जवाबदेही

सीएम ने कहा कि मैं सभी नवनिर्वाचित ग्राम कचहरी के सरपंच /उपसरपंच को बधाई देता हूं और आपके माध्यम से ग्राम पंचायत के निर्वाचित सभी पंचों को बधाई देता हूं। आप पर बहुत महत्वपूर्ण जवाबदेही है। कहा कि ख्00म् में हमलोगों ने संविधान संशोधन के उपरांत पारित विधेयक में राज्यों को दिए गए अधिकार के अनुरूप बिहार पंचायती राज अधिनियम ख्00म् को पारित किया, जिसमें ग्राम कचहरी का प्रावधान किया गया। कहा कि पुलिस महानिदेशक द्वारा आपलोगों को ग्राम कचहरी के कानूनी अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई।

तो अनावश्यक बोझ हटेगा

कहा कि ग्राम कचहरी को विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कानूनी शक्ति प्राप्त है। आप अधिकार के अनुरूप न्याय संगत ढ़ंग से कार्य करें। इससे ग्राम कचहरी का प्रभाव बढ़ेगा। ग्राम कचहरी का जो अधिकार है और उनके अधिकार क्षेत्र के मामले जो अन्य जगह लंबित हैं, उसे ग्राम कचहरी को हस्तांतरित कर दिया जाए। सभी पुलिस अधीक्षक की यह जिम्मेवारी होगी कि ऐसे मामले को निश्चित रूप से हस्तांतरित किया जाए। साथ ही मामलों के निष्पादन में भी संबंधित थाना सहयोग करे। इससे छोटे-मोटे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। कहा कि थाना अगर मामलों के निष्पादन में ग्राम कचहरी का सहयोग करेगा तो मामलों के निष्पादन में काफी तेजी आएगी। साथ ही थाना पर से अनावश्यक बोझ हटेगा।

कानूनी प्रावधानों की जानकारी

सीएम ने सभी ग्राम कचहरी के सरपंच / उपसरपंच / पंच के लिए अलग से प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए कहा। पुलिस अधिकारी भी इस प्रशिक्षण में शामिल हों। सभी सरपंच / उपसरपंच / पंचों को ग्राम कचहरी के अधिकार तथा कानूनी प्रावधानों की जानकारी हो। कहा कि सरपंच / उपसरपंच / पंचों के लिये पगड़ी/ न्याय पगड़ी का प्रावधान किया गया है। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री कपिलदेव कामत, विधि मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, चीफ सेक्रेटरी अंजनी कुमार सिंह, डीजीपी पीके ठाकुर ने भी वेबकास्टिंग के माध्यम से ग्राम कचहरी के सरपंच/सचिव, मुख्यमंत्री सचिव श्री अतीश चन्द्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

Posted By: Inextlive