-रोजाना पुलिस कर रही कार्रवाई, दर्ज हो रहे मुकदमे

-सामान्य दिनों में दो पक्षों में विवाद के बाद लेते हैं एक्शन

GORAKHPUR: जिले में लॉकडाउन के बावजूद शांति भंग के मामले सामने आ रहे हैं। आम दिनों की तरह रोजाना पुलिस आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज कर रही है। सामान्य दिनों में दो पक्षों के बीच विवाद, कहासुनी और मारपीट की घटनाओं के बाद अधिकांश मुकदमे दर्ज करके पुलिस अभियुक्तों को शांति भंग में पाबंद करती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लॉकडाउन को देखते हुए धारा 144 लगा हुआ है। चार या चार से अधिक व्यक्तियों के एक जगह इकट्ठा होने पर कानूनी कार्रवाई का प्राविधान है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों को शांति भंग की आशंका में चालान किया जा रहा है।

रोजाना दर्ज हो रही शांति भंग की एफआईआर

कोरोना वायरस के कारण जिले में 23 मार्च से लॉकडाउन की स्थिति है। इस दौरान आमजन के सड़क पर निकलने की पूरी मनाही है। जिले में धारा 144 लागू किया गया है। इसलिए चार या चार से अधिक लोगों के एक जगह पर जमा होने पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस- प्रशासन के अधिकारी खुद जागरूकता अभियान चला रहे हैं। लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। शहर के भीतर 58 जगहों पर बैरियर बनाकर पुलिस लॉकडाउन का पालन करा रही है। ऐसे में सिर्फ वे लोग सड़क पर नजर आ रहे जिनके पास प्रशासनिक अनुमति का पास है। अन्य सभी लोगों को घरों में लॉकडाउन किया गया है। इन परिस्थितियों में भी पुलिस करीब- करीब रोजाना शांति भंग के मामले दर्ज कर रही है। एक दिन सिर्फ 28 मार्च को पुलिस शांति भंग की कार्रवाई नहीं कर सकी। अन्य दिनों में लॉकडाउन के दौरान रोजाना कम से कम आधा दर्जन मुकदमे दर्ज करके अभियुक्तों को पाबंद किया गया है।

इस डेट में हुई यह कार्रवाई

डेट मुकदमा आरोपित

3 अप्रैल 10 16

02 अप्रैल 07 12

01 अप्रैल 05 08

31 मार्च 04 07

30 मार्च 06 10

29 मार्च 11 16

27 मार्च 10 15

26 मार्च 03 05

25 मार्च 07 16

24 मार्च 11 23

23 मार्च 06 23

नोट: आंकड़े पुलिस विभाग से लिए गए हैं।

बॉक्स

पब्लिक को काबू करने के लिए करते प्रयोग

कानून-व्यवस्था से जुड़े लोगों का कहना है कि शांति भंग की धारा- 151 का उपयोग पुलिस अक्सर पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए करती है। यह एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत अपराध हुआ नहीं और पुलिस के मुताबिक ये कहा जाता है कि अपराध किया जा सकता था। इस प्रावधान के चलते कभी भी, किसी को भी गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर देना पुलिस के बाएं हाथ का खेल है। यह धारा शांतिभंग की आशंका में इस्तेमाल की जाती है। यदि मारपीट के मामलों में मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर प्रकृति की चोट या हथियार के इस्तेमाल की बात आती है तो सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर फिर से गिरफ्तारी होती है।

यहां यूज करते धारा 151

किसी स्थान पर शांति व्यवस्था भंग होने की दशा,

दो पक्षों के बीच विवाद होने पर, कहासुनी इत्यादि

चुनाव की घोषणा के बाद जब हिंसा भड़कने की आशंका हो

दो पक्षों के बीच मारपीट होने की घटनाएं, एनसीआर दर्ज होने पर

लॉकडाउन के दौरान धारा- 144 लागू की गई है। लेकिन कुछ लोग लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए घरों से बाहर आ जा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ ही शांति भंग की कार्रवाई की जा रही है। गैरजरूरी वजहों से, बिना मजिट्रेट की अनुमति घर से बाहर निकलने पर पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। इसलिए सभी से अनुरोध है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए घरों में रहे जिससे कोरोना के संक्त्रमण को रोकने में मदद मिल सके।

डॉ। सुनील गुप्ता, एसएसपी

Posted By: Inextlive