-1 जुलाई से रांची नगर निगम रेन हार्वेस्टिंग नहीं लगाने वाले घरों से वसूलेगा फाइन

-कंसल्टेंसी के लिए जल्द होगा फीस का निर्धारण

-गुरुवार की बैठक में मान्यता प्राप्त एजेंसियों ने गिनाईं समस्याएं

RANCHI (23 June): रांची नगर निगर की ओर से निर्धारित एजेंसियों द्वारा मात्र क्00 घरों में रेन हार्वेस्टिंग प्लांट बनाया गया है। गुरुवार को रांची नगर निगम की समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई। रांची नगर निगम क्षेत्र के भवनों को फ्0 जून तक रेन हार्वेस्टिंग प्लांट का काम पूरा करना है। सवाल यह है कि अब सात दिन में राजधानी के लाखों घरों में कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट स्थापित की जाएगी।

फ्0 तक सौंपना होगा प्रमाण

झारखंड नगर पालिका अधिनियम की ख्0क्क् की धारा ब्ख्8 एवं ब्फ्0 के तहत ख्008 के बाद निर्मित बहुमंजिली इमारतों में रेन हार्वेस्टिंग यूनिट जरूरी है। फ्0 जून तक रेन हार्वेस्टिंग की उचित व्यवस्था कर निगम को प्रमाण सौंपना होगा। प्रमाण के तौर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की संरचना का अलग-अलग एंगल से दो फोटोग्राफ, हार्वेस्टिंग प्लांट का डिजाइन फोटोग्राफ एवं लाइन डायग्राम जमा करना होगा। रांची नगर निगम एक जुलाई से रेन हार्वोस्टिंग प्लांट की सत्यता के लिए धावा दल बनाकर जांच करेगा। इस दौरान रेन हार्वोस्टिंग प्लांट नहीं होने पर फाइन वसूला जाएगा।

कई एजेंसी वाले थे अबसेंट

रांची नगर निगम की ओर से बुधवार को रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट निर्माण एजेंसियों के साथ निगम सभागार में दूसरी समीक्षा बैठक हुई। इसमें निगम की ओर से जल बोर्ड के अधीक्षण अभियंता प्रमोद भट्ट, टाउन प्लानर एच एल सिंघल सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान एजेंसियों ने उन्हें हो रही समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। रांची नगर निगम की ओर से रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट निर्माण के लिए क्ख् एजेंसियों को मान्यता प्राप्त है। बैठक के दौरान इनमें से कई एजेंसी के प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे।

मैटिरियल के रेट में अंतर

बालू, गिट्टी व अन्य मेटेरियल का रेट थोक यानि ट्रक के रेट पर प्रोजेक्ट का रेट निर्धारित है, लेकिन एजेंसी वालों को कहीं एक टेम्पो तो कहीं दो टेम्पो मैटेरियल लगता है। कम मात्रा में मैटेरियल के उपयोग से ट्रांसपोर्टेशन की कीमत बढ़ जाती है। इससे काम करने में परेशानी होती है। फ्लोर के कटिंग में जेसीबी का रेट निर्धारित है, लेकिन छोटे से काम के लिए जेसीबी का इस्तेमाल संभव नहीं हो पाता है। लेबर का रेट काफी ज्यादा है। एजेंसी वालों ने बताया कि एक कॉलोनी या एरिया में प्रोजेक्ट नहीं होने से लागत बढ़ रही है।

समझने के लिए बुलाते हैं क्लाइंट

संवेदकों ने बताया कि रेन वाटर हार्वोस्टिंग यूनिट का प्रोजेक्ट समझने के लिए एक घर में उन्हें चार-पांच बार बुलाते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं होते और काम नहीं करवाते हैं। बैठक के दौरान रांची नगर निगम के पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्दी ही निगम की ओर कंसल्टेंसी फीस निर्धारित की जाएगी। इसके बाद क्लाइंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट लगवाने को लेकर संवेदकों को बुलाएंगे तो उन्हें फीस देनी पड़ेगी।

एजेंसियों को परेशानी

निगम की ओर से वर्तमान में तीन श्रेणी में रेन वाटर हार्वोस्टिंग यूनिट निर्धारित किया गया है। सिंगल फ्लोर के लिए ए श्रेणी, जी प्लस टू के लिए बी श्रेणी, अपार्टमेंट के लिए सी श्रेणी का मॉडल निर्धारित किया गया है। इन प्रोजेक्ट के लिए जो रेट निगम की ओर से निर्धारित किया गया है, उसमें काम करने में एजेंसियों को अलग-अलग स्पॉट पर अलग परेशानी हो रही है।

बॉक्स करें

एक जुलाई से निगम वसूलेगा फाइन

रांची नगर निगम की ओर जारी फ्0 जून की डेट लाइन पर रेन हार्वेस्टिंग प्लांट का काम पूरा नहीं करने वाली बहुमंजिली इमारतों या अपार्टमेंट से भ् लाख तक जुर्माना वसूलने का सार्वजनिक नोटिस जारी का दिया है। नगर निगम जल बोर्ड के अधीक्षण अभियंता की ओर से आयोजित समीक्षा बैठक में संवेदकों ने निगम क्षेत्र चल रहे रेन हार्वेस्टिंग प्लांट निर्माण की प्रगति रिपोर्ट सौंपी।

Posted By: Inextlive