गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का संकल्प पेश किया। बता दें कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर देश में दशकों से चर्चा चल रही है। आइए जानें क्या है ये अनुच्छेद 370...


कानपुर। गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में अनुच्छेद 370 को हटाने का संकल्प पेश कर दिया है। जानें संविधान के इस अनुच्छेद से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें- संविधान का अनुच्छेद 370 भारतीय संघ में जम्मू-कश्मीर के विलय के प्रावधान से संबंधित है। - 5 मार्च, 1948 को जम्मू-कश्मीर के महाराजा ने भारत सरकार के साथ विलय का समझौता किया था।- अनुच्छेद 370 का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के तहत किया गया है।- यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है।- इस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार सेना, दूरसंचार, इनकम टैक्स सहित कुछ विषयों को छोड़कर उस राज्य के लिए कोई कानून नहीं बना सकती।


- जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए यदि कोई कानून बनाना है तो इस अनुच्छेद में एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान

- उस राज्य की विधानसभा से परामर्श लेकर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही संसद कानून बना सकती है।- इस अनुच्छेद के तहत जम्मू-कश्मीर में भारत का संविधान पूरी तरह लागू नहीं होता।- अनुच्छेद 370 के तहत किसी प्रावधान में यदि कोई बदलाव करना है तो जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है।


- भारत संघ के राष्ट्रपति चाहें तो एक लोक अधिसूचना जारी करके अनुच्छेद 370 को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अधिसूचना जारी करने से पहले जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा से सिफारिश जरूरी है। ध्यान रहे कि जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान है। इस राज्य का अलग से झंडा भी है।

Posted By: Abhishek Kumar Tiwari