भारत में यह पहला मामला है जब कोर्ट ने व्‍हॉट्सएप चैट को सबूत मानकर रेप के दोषियों को सजा दी है। यह मामला सोनीपत का है। जहां तीन एलएलबी स्‍टूडेंट्स अपनी जूनियर के साथ दो साल से रेप कर रहे थे।


दो साल से कर रहे थे उत्पीड़नव्हॉट्सएप पर की गई चैट अब अदालत में सबूत के तौर पर काम आएगी। सोमवार को सोनीपत की ट्रायल कोर्ट में व्हॉट्सएप चैट ने तीन लड़कों को रेप के आरोप में जेल पहुंचा दिया। यह लड़के सोनीपत के एक प्राइवेट कॉलेज के छात्र हैं। इन लड़कों पर अपनी जूनियर के साथ ब्लैकमेल करके रेप करने का आरोप लगा था। बताते हैं कि मुख्य आरोपी हार्दिक सिकरी ने पहले रेप पीड़ित से दोस्ती की और बाद में उसे नशीला पदार्थ खिलाकर रेप किया। यह उत्पीड़न यहीं नहीं रुका, हार्दिक करीब दो साल तक लड़की को ब्लैकमेल करके बलात्कार करता रहा। हार्दिक के इस कुकृत्य में उसके दोस्तों करन छाबड़ा और विकास गर्ग ने भी साथ दिया। आखिर में तंग आकर लड़की ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।व्हॉट्सएप चैट से खुली पोल
ट्रायल कोर्ट में चल रहे इस केस में सोमवार को फैसला आया। जिसमें हार्दिक और करन को 20-20 साल की सजा मिली है, वहीं तीसरे आरोपी विकास को 7 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। फैसला सुनाते हुए एडीशनल सेशन जज सुनीता ग्रोवर ने कहा कि, 'लड़कों और रेप पीड़िता के बीच हुई व्हॉट्सएप चैट से पता चलता है, ये लड़के पिछले दो सालों से रेप पीड़िता का कितना उत्पीड़न कर रहे थे। ऐसे में व्हॉट्सएप चैट को सबूत के तौर पर माना जाता है और दोषियों को सजा सुनाई जाती है।आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने की देते थे धमकीखबरों की मानें, तो तीनों लड़के दिल्ली के रहने वाले हैं। इनके फोन खंगालने पर पता चला कि यह रेप पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें अपने पास रखे हुए थे और उसे वायरल करने की धमकी देते थे। ऐसे में मजबूरन लड़की को इनकी बात माननी पड़ती थी। यह तीनों रेप पीड़ित को कई बार चंडीगढ़ भी ले गए, जहां तीनों ने मिलकर उसका रेप किया था।

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Posted By: Abhishek Kumar Tiwari